रांची : एक माह में सेवानिवृत्ति लाभ का किया जायेगा भुगतान
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Sep 2018 8:51 AM
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान को लेकर दायर अवमानना याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रतिवादी झारखंड स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई अब पांच अक्तूबर को होगी. इससे पूर्व बोर्ड के प्रबंध […]
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान को लेकर दायर अवमानना याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रतिवादी झारखंड स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई अब पांच अक्तूबर को होगी.
इससे पूर्व बोर्ड के प्रबंध निदेशक व प्रभारी सचिव की अोर से अदालत में माैखिक रूप से बताया गया कि प्रार्थियों की सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान एक माह के अंदर कर दिया जायेगा. अदालत ने इसे शपथ पत्र में देने का निर्देश दिया. प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि 19 मार्च 2018 को अदालत ने मार्केटिंग बोर्ड के 60 सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान चार सप्ताह के अंदर करने का निर्देश दिया था, लेकिन कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी टी हुसैन व अन्य की अोर से अवमानना याचिका दायर की गयी है. वर्ष 2013 से लेकर 2017 के बीच मार्केटिंग बोर्ड के उक्त कर्मी सेवानिवृत्त हुए थे.
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