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पिस्कानगड़ी : निर्दोषों की रिहाई की मांग
कतरपा के ग्रामीणों का जुलूस व नगड़ी थाना के समक्ष प्रदर्शन उत्पाद विभाग व प्रशासन ने छापेमारी कर हिमाचल प्रदेश में बना 250 लीटर शराब बरामद किया था पिस्कानगड़ी : कतरपा गांव के दर्जनों लोग शनिवार को नगड़ी थाना पहुंचे. शुक्रवार को हुई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किये गये लोगों को निर्दोष बताया. उनके साथ […]
कतरपा के ग्रामीणों का जुलूस व नगड़ी थाना के समक्ष प्रदर्शन
उत्पाद विभाग व प्रशासन ने छापेमारी कर हिमाचल प्रदेश में बना 250 लीटर शराब बरामद किया था
पिस्कानगड़ी : कतरपा गांव के दर्जनों लोग शनिवार को नगड़ी थाना पहुंचे. शुक्रवार को हुई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किये गये लोगों को निर्दोष बताया.
उनके साथ मारपीट व गिरफ्तारी का विरोध किया. उत्पाद आयुक्त व एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी की. ग्रामीणों का कहना था कि वे छापेमारी का विरोध या गलत काम का समर्थन नहीं कर रहे हैं बल्कि उत्पाद आयुक्त व एसडीओ के साथ आये पुलिसकर्मियों द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट व निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं. गिरफ्तार किये गये लोगों को शीघ्र नहीं छोड़ा गया, तो आंदोलन किया जायेगा.
प्रदर्शन के दौरान शिबू मुंडा की पत्नी बसंती कच्छप ने कहा कि उसका पति एफसीआइ गोदाम में मजदूरी करता है. शुक्रवार को घर में पूजा होने के कारण वह काम पर नहीं गया था. शाम में वह खेत में लगी धान को देखने गया. इसी बीच छापेमारी टीम ने उसे पकड़ लिया व मारपीट की. उसे नगड़ी थाना ले जाया गया. उसका कसूर क्या था. घर में छह लोग हैं. शिबू अकेला कमाऊ सदस्य है. बाद में थाना प्रभारी राम नारायण सिंह के समझाने पर ग्रामीणघर लौटे.
क्या है मामला
उत्पाद आयुक्त भोर सिंह यादव व रांची एसडीअो अंजलि यादव ने शुक्रवार को कतरपा गांव के समीप फर्म हाउस में छापेमारी कर हिमाचल प्रदेश में बना 250 लीटर शराब बरामद किया था. इस शराब को झारखंड में बिक्री होनेवाले ब्रांड में भर कर अवैध रूप से बेचा जाता था. फर्म हाउस में खाली बोतलें व रैपर भी मिली थी. लौटने के क्रम में टीम ने कोयल रेस्टोरेंट में छापा मारा. यहां से एक पेटी अवैध शराब बरामद किया गया था.
छापेमारी मामले में दो प्राथमिकी, छह लोग गिरफ्तार
कतरपा गांव में शुक्रवार को हुई छापेमारी के बाद शनिवार को नगड़ी थाना में थाना प्रभारी रामनारायण सिंह द्वारा दो प्राथमिकी दर्ज की गयी.
पहली प्राथमिकी में (126/18) शेड के मालिक रामसुंदर महतो, सुनीता कुमारी, पप्पू कुमार महतो, छोटू उरांव उर्फ देवेंद्र उरांव, आकाश कुमार महतो व शिबू मुंडा को अभियुक्त बनाया गया है. इन सभी पर आइपीसी की धारा 270/ 272/273/ 406/413/ 424/465 व उत्पाद अधिनियम की धारा 47/52 के तहत केस दर्ज किया गया.
वहीं दूसरी प्राथमिकी (127/18) में कोयल रेस्टोरेंट के मालिक बालकरण महतो व कर्मचारी दिलेश्वर महतो पर आइपीसी की धारा 270/272/273/417/188 व उत्पाद अधिनियम की धारा 47/52 के तहत केस दर्ज किया गया. पुलिस ने इनमें से छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. दो अभियुक्त शेड के मालिक रामसुंदर महतो व रेस्टोरेंट के मालिक बालकरण महतो फरार हैं. इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
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