रांची : आर्म्स एक्ट में पांच दोषियों को सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 17 Aug 2018 6:44 AM
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रांची : न्यायिक दंडाधिकारी अनूप कुमार की अदालत ने गुरुवार को आर्म्स एक्ट से संबंधित चार अलग-अलग मामले की सुनवाई करते हुए पांच दोषियों को सजा सुनाई है. सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने जगन्नाथपुर थाने से जुड़े एक मामले के अभियुक्त विजय बख्शी को दो साल की सजा सुनायी. उस […]
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रांची : न्यायिक दंडाधिकारी अनूप कुमार की अदालत ने गुरुवार को आर्म्स एक्ट से संबंधित चार अलग-अलग मामले की सुनवाई करते हुए पांच दोषियों को सजा सुनाई है.
सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने जगन्नाथपुर थाने से जुड़े एक मामले के अभियुक्त विजय बख्शी को दो साल की सजा सुनायी. उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
बरियातू थाना क्षेत्र से पिस्तौल के साथ गिरफ्तार अभियुक्त मो मेराज को अदालत ने डेढ़ साल की सजा सुनायी. दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मेराज को 2017 में गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार ओम प्रकाश और भोलू वर्मा को डेढ़-डेढ़ साल की सजा सुनायी. दोनों पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार सुमित नायक को दो साल की सजा सुनायी गयी.
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