होटल, रेस्तरां या पब में सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं हैं ग्राहक

रांची : होटल, रेस्तरां या पब में खाने के बिल के साथ सर्विस चार्ज यानि सेवा प्रभार चुकाने के लिए ग्राहक बाध्य नहीं हैं. सरकार ने होटलों और रेस्तरांओं द्वारा खाद्य बिलों पर उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे सर्विस चार्ज के संबंध में अप्रैल 2017 में ही दिशा-निर्देश जारी किये हैं. केंद्र सरकार द्वारा जारी […]
रांची : होटल, रेस्तरां या पब में खाने के बिल के साथ सर्विस चार्ज यानि सेवा प्रभार चुकाने के लिए ग्राहक बाध्य नहीं हैं. सरकार ने होटलों और रेस्तरांओं द्वारा खाद्य बिलों पर उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे सर्विस चार्ज के संबंध में अप्रैल 2017 में ही दिशा-निर्देश जारी किये हैं. केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ग्राहक को दिये गये बिल पर स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है. इसके साथ ही भुगतान करने से पूर्व बिल के सर्विस चार्ज कॉलम को ग्राहक द्वारा भरने के लिए खाली छोड़ दिया जाये. शुक्रवार को राज्यसभा में सांसद महेश पोद्दार के एक प्रश्न पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री सीआर चौधरी ने सदन में यह जानकारी दी.
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