सरकार बताये, राजधानी की सड़कों से कैसे कम होंगे वाहन : हाइकोर्ट
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
कांटाटोली व रातू रोड में सड़क हादसाें में मौत को लेकर दायर हुई थी जनहित याचिका रांची : झारखंड हाइकोर्ट में कांटाटोली व रातू रोड में सड़क दुर्घटना में हुई माैत को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई […]
विज्ञापन
कांटाटोली व रातू रोड में सड़क हादसाें में मौत को लेकर दायर हुई थी जनहित याचिका
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में कांटाटोली व रातू रोड में सड़क दुर्घटना में हुई माैत को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रांची की सड़कों पर वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ रही है. बड़ी संख्या में वाहनों का निबंधन होता है. खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि राजधानी की सड़कों से वाहन कैसे कम किये जा सकते हैं? इसके लिए आपके पास क्या योजना है?
खंडपीठ ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि शपथ पत्र के माध्यम से यह बतायें कि राजधानी की सड़कों से वाहन कैसे कम हो सकते हैं?
खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सुव्यवस्थित यातायात के लिए चौक-चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी सजग रहें. ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिया कि वह स्पीड में चलनेवाले वाहनों की नियमित जांच करें. समय-समय पर दोपहिया, चारपहिया वाहनों की जांच की जाये. वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच भी की जाये. खंडपीठ ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश देते हुए सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी.
अतिक्रमण हुआ, तो संबंधित थाना प्रभारी होंगे जिम्मेदार
इससे पूर्व परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग, उपायुक्त, ट्रैफिक एसपी की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया. राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता राजीव रंजन मिश्र ने बताया कि रांची के एसएसपी ने प्रत्येक थाना को निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्र में सड़क पर यदि अतिक्रमण होता है, तो संबंधित थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अधिवक्ता राहुल कुमार दास ने चीफ जस्टिस को पत्र लिख कर कांटाटोली व रातू रोड में सड़क दुर्घटना में हुई मौत का मामला उठाया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन