रांची : मंत्री लुईस ने विधायक इरफान को भेजा नोटिस
Updated at : 06 Jul 2018 7:15 AM (IST)
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रांची : कल्याण व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को कानूनी नोटिस भेजा है. अपने वकील शुभाशिष रसिक सोरेन के माध्यम से विधायक को भेजे गये कानूनी नोटिस में मानहानि संबंधी 15 करोड़ रुपये के भुगतान का दावा किया गया है. साथ ही नोटिस जारी होने (4.7.18) के […]
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रांची : कल्याण व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को कानूनी नोटिस भेजा है. अपने वकील शुभाशिष रसिक सोरेन के माध्यम से विधायक को भेजे गये कानूनी नोटिस में मानहानि संबंधी 15 करोड़ रुपये के भुगतान का दावा किया गया है.
साथ ही नोटिस जारी होने (4.7.18) के 10 दिनों के अंदर अपने बयान पर अखबारों और अन्य माध्यम से खेद प्रकट करने को भी कहा है. ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गयी है.
अधिवक्ता ने नोटिस में लिखा है कि 20 जून को जामताड़ा में मेरे मुवक्किल लुईस मरांडी के खिलाफ आपने अभद्र भाषा तथा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचानेवाली बात कही है. मुवक्किल राज्य सरकार में मंत्री हैं तथा जिस पार्टी से जुड़ी हैं, उसके नेता नरेंद्र मोदी सहित उनके करोड़ों समर्थकों को भी आपकी (इरफान अंसारी की) बातों से ठेस पहुंचा है.
जामताड़ा में दिये गये बयान को फेसबुक, वाट्सएप पर बार-बार चलाना न सिर्फ कानून के प्रावधानों के विपरीत है, बल्कि यह बयान मेरे मुवक्किल के समर्थकों, वोटरों, रिश्तेदारों तथा दुमका की जनता को आहत करनेवाला है.
कानूनी नोटिस में इरफान के बयान – मैं तो कहूंगा कि लुईस मरांडी के डीएनए में गड़बड़ी है. ये झारखंडी नहीं हैं, ये आदिवासी नहीं है…आदिवासी मूलवासी को बर्बाद कर दो अौर बयान दे दो कि ये सही कदम है. इसलिए इसको मंत्री बनाया गया है- को चुनौती दी गयी है तथा पूरे मामले को आइपीसी की धारा 500 तथा 504 के तहत अपराध व दंडनीय करार दिया गया है.
15 करोड़ रुपये की मानहानि का किया दावा
10 दिनों के अंदर खेद प्रकट
करने को भी कहा
20 जून को जामताड़ा में इरफान ने कहा था कि लुईस मरांडी के डीएनए में गड़बड़ी है. ये झारखंडी नहीं हैं, ये आदिवासी नहीं है
चार जुलाई को मंत्री ने वकील के माध्यम से भेजा नोटिस
पूरे मामले को आइपीसी की धारा 500 तथा 504 के तहत अपराध व दंडनीय करार दिया गया है
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