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रांची : बिना अनुमति काम करने पर दर्ज होगी प्राथमिकी

रांची : पथ निर्माण विभाग ने फैसला लिया है कि अगर विभाग की इजाजत के बिना सड़क पर पाइप लाइन बिछाने, बिजली के पोल लगाने या खुदाई करने का काम किया गया, तो प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. लिहाजा सड़क पर काम करने के पहले इन सारे विभागों को सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी. इसके […]

रांची : पथ निर्माण विभाग ने फैसला लिया है कि अगर विभाग की इजाजत के बिना सड़क पर पाइप लाइन बिछाने, बिजली के पोल लगाने या खुदाई करने का काम किया गया, तो प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. लिहाजा सड़क पर काम करने के पहले इन सारे विभागों को सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी. इसके साथ ही उन सड़कों को यथा पूर्व की स्थिति में लाने की जिम्मेदारी भी उन विभागों की होगी. पथ विभाग केइंजीनियरों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. इसके तहत अब कहीं भी सड़क की खुदाई हुई, तो इंजीनियर कार्य स्थल पर जाकर पता करेंगे कि किसकी अनुमति से ये काम हो रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक विभिन्न विभागों द्वारा बिना अनुमति के सड़क को खोद दिया जाता है. इतना ही नहीं पोल आदि सड़क पर ही लगा दिये जाते हैं, जिससे आवागमन में परेशानी होती है. वहीं बाद में पथ विभाग को इस सड़क चौड़ीकरण के दौरान सारे पोल शिफ्ट करने पड़ते हैं. पाइप लाइन हटानी पड़ती है. इन सारे कार्यों के आर्थिक बोझ का वहन पथ विभाग को ही करना पड़ता है. इससे पथ निर्माण विभाग को सड़क चौड़ीकरण के मद में ज्यादा राशि खर्च करनी पड़ रही है.

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