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दिव्यांग एवं दो महिला बंदी को मिली जमानत

रांची : धुर्वा थाना कांड संख्या 109/2018 मामले में आरोपी दिव्यांग प्रदीप यादव अौर दो बंदी सीता देवी उर्फ हीरावती देवी व सीता देवी को प्रधान न्यायायुक्त की अदालत से जमानत दी गयी. तीनों की जमानत के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया गया था. जानकारी के मुताबिक 17 मई […]

रांची : धुर्वा थाना कांड संख्या 109/2018 मामले में आरोपी दिव्यांग प्रदीप यादव अौर दो बंदी सीता देवी उर्फ हीरावती देवी व सीता देवी को प्रधान न्यायायुक्त की अदालत से जमानत दी गयी. तीनों की जमानत के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया गया था.
जानकारी के मुताबिक 17 मई को रांची एसडीअो अौर धुर्वा थाना के द्वारा संयुक्त छापामारी में तीनों आरोपियों सहित दो अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था. सभी ड्रग एंड नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किये गये थे. पिछले दिनों तीनों को रिमांड के लिए प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में पेश किया गया था.
इस दौरान प्रदीप यादव अौर दोनों महिला बंदियों ने विधिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था. प्रदीप ने दिव्यांग अौर निर्धन होने का हवाला दिया था. वहीं दोनों महिला बंदियों ने भी कहा कि वे निर्धन हैं अौर अधिवक्ता नहीं रख सकती हैं.
इसके बाद प्रधान न्यायायुक्त ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अधिवक्ता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. प्राधिकार ने पैनल अधिवक्ता कीर्ति कुमार को आरोपियों की जमानत पर बहस के लिए नियुक्त किया था.

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