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रांची : अग्रिम राशि दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर करने पर लगी रोक
रांची : झारखंड शिक्षा परियोजना की तरफ से विलय हुए स्कूल की अग्रिम राशि दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी गयी है. परियोजना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिवेंद्र कुमार ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और अवर विद्यालय निरीक्षकों को एडवांस की राशि के सीधे हस्तांतरण पर लगी रोक के प्रति अवगत […]
रांची : झारखंड शिक्षा परियोजना की तरफ से विलय हुए स्कूल की अग्रिम राशि दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी गयी है. परियोजना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिवेंद्र कुमार ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और अवर विद्यालय निरीक्षकों को एडवांस की राशि के सीधे हस्तांतरण पर लगी रोक के प्रति अवगत कराया है.
उन्होंने कहा है कि जिन विद्यालयों का विलय हाल में किया गया है, उन स्कूलों के खातों काे अपडेट करने की जरूरत है.उन्होंने कहा कि विलय हो गये स्कूलों में जो भी राशि बची हुई है, उस राशि का ब्योरा जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में उपलब्ध कराया जाये. उन्होंने पोशाक, सर्व शिक्षा अभियान, बेंच डेस्क, विद्युतीकरण, मध्याह्न भोजन और अन्य मद की राशि का अलग-अलग ब्योरा मांगा है. यह कहा गया है कि बची हुई राशि को अपने स्तर से स्थानांतरण नहीं किया जाये. किसी विद्यालय के खाते में यदि कोई राशि बची हुई है, तो उसका ब्योरा कार्यालय को दिया जाये.
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