रांची: झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को शारदा चिटफंड कंपनी द्वारा किये गये करोड़ों के घोटाले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस आर भानुमति व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए याचिका खारिज कर दी.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि प्रतिवादी कंपनी ने लोगों की करोड़ों की जमा पूंजी को हड़प लिया है. पैसा दोगुना करने के नाम पर गरीबों ने रुपये जमा कराया. पूरे मामले की जांच कराने का आग्रह किया.
इस पर राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस कंपनी के खिलाफ झारखंड में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अजय कुमार व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी थी.