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रांची : बार-बार आदेश के बाद भी दूर नहीं हुईं उपभोक्ता आयोग की समस्याएं

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को राज्य उपभोक्ता आयोग व जिला उपभोक्ता फोरम में बुनियादी सुविधाअों की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान उपभोक्ता आयोग व फोरम में व्याप्त समस्याएं दूर नहीं होने पर नाराजगी […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को राज्य उपभोक्ता आयोग व जिला उपभोक्ता फोरम में बुनियादी सुविधाअों की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान उपभोक्ता आयोग व फोरम में व्याप्त समस्याएं दूर नहीं होने पर नाराजगी जतायी. अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी प्रकट करते हुए माैखिक रूप से कहा कि बार-बार आदेश देने के बावजूद अब तक समस्याएं बरकरार हैं. सरकार के जवाब को असंतोषजनक बताया. इसे गंभीरता से लेते हुए खंडपीठ ने संबंधित सभी विभागों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया. उक्त निर्देश के बाद कार्मिक विभाग, गृह विभाग व भवन निर्माण विभाग को प्रतिवादी बनाया गया.
खंडपीठ ने जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी. इससे पूर्व सरकार की अोर से खंडपीठ को बताया गया कि निदेशक सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई चल रही है. संबंधित विभागों को लिखा गया है. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता आशुतोष आनंद ने खंडपीठ को बताया कि सरकार टालमटोल कर रही है. अभी भी समस्याएं बरकरार हैं. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुनील ने जनहित याचिका दायर कर झारखंड राज्य उपभोक्ता आयोग में बुनियादी सुविधाओं की कमी दूर करने की मांग की है.

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