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राज्यसभा चुनाव 2016 में गड़बड़ी का मामला: एडीजी अनुराग गुप्ता पर केस दर्ज

रांची : राज्यसभा चुनाव 2016 में हुई गड़बड़ी के मामले में शुक्रवार को रांची के जगन्नाथपुर थाने में स्पेशल ब्रांच के एडीजी अनुराग गुप्ता और मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार (तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार) अजय कुमार सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. इनके खिलाफ गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी अविनाश ठाकुर के बयान […]

रांची : राज्यसभा चुनाव 2016 में हुई गड़बड़ी के मामले में शुक्रवार को रांची के जगन्नाथपुर थाने में स्पेशल ब्रांच के एडीजी अनुराग गुप्ता और मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार (तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार) अजय कुमार सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. इनके खिलाफ गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी अविनाश ठाकुर के बयान पर भारतीय दंड विधान की धारा 171बी, 171 सी, 171ई और 171 एफ के तहत मामला (कांड संख्या 154/18) दर्ज किया गया है. चुनाव आयोग ने जून 2017 में इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. आयोग ने 13 मार्च को इस संबंध में रिमाइंडर भी भेजा था. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 26 मार्च को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.

बाबूलाल ने की थी शिकायत : झाविमो के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि राज्यसभा चुनाव 2016 में पार्टी विशेष के प्रत्याशी के पक्ष में वोट कराने के लिए नामजद लाेगों ने कांग्रेस विधायक निर्मला देवी के पति योगेंद्र साव को प्रलोभन दिया. उन्हें धमकी भी दी. उन्होंने मामले में सीडी आैर रिकार्डिंग भी आयोग को दी थी. इसके बाद आयोग ने निर्मला देवी सहित अन्य का बयान लिया था. शिकायत को प्रथम दृष्ट्या सही मानते हुए प्राथमिकी का आदेश दिया था.

तो इसलिए लगी धारा 171इ और 171 एफ
जानकारों के मुताबिक, भारतीय दंड विधान की धारा 171बी और 171 सी चुनाव संबंधी गड़बड़ियों काे परिभाषित करती है. इसलिए इन धाराओं के तहत प्राथमिकी पूरी तरह से सही नहीं होती. इस कारण रांची पुलिस ने कानूनी सलाह के बाद धारा 171ई और 171 एफ के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की है. इन दोनों धाराओं में ही सजा का प्रावधान है. अधिकतम सजा एक साल तक हो सकती है.

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