एजी ऑफिस के तीन अफसरों को आराेपित बनाने को नोटिस
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लालू को ही अभियोजन स्वीकृति लाने का निर्देश
एजी ऑफिस के तीन अफसरों को आराेपित बनाने को नोटिस रांची : चारा घोटाले के आरसी 38ए/96 मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने लालू प्रसाद की याचिका स्वीकार कर ली. साथ ही महालेखाकार कार्यालय के अधिकारी पीके मुखोपाध्याय, बीएन झा और प्रमोद कुमार को चारा घोटाले में आरोपीित बनाने के लिए नोटिस […]
रांची : चारा घोटाले के आरसी 38ए/96 मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने लालू प्रसाद की याचिका स्वीकार कर ली. साथ ही महालेखाकार कार्यालय के अधिकारी पीके मुखोपाध्याय, बीएन झा और प्रमोद कुमार को चारा घोटाले में आरोपीित बनाने के लिए नोटिस जारी किया. लालू प्रसाद ने इन अधिकारियों को अभियुक्त बनाने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी.
शुक्रवार को सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने लालू प्रसाद को ही इन अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति लाने का निर्देश दिया. अदालत
लालू को ही अभियोजन…ने चारा घोटाले के आरसी 38ए/96 मामले में लालू प्रसाद के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए अब 17 मार्च की तिथि तय की है. आदेश की कॉपी याचिकाकर्ता को भी
अदालत की कार्यवाही पूर्व निर्धारित समय पर शुरू हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि लालू प्रसाद की ओर से दायर पिटिशन स्वीकार किया जाता है. कोर्ट में उपलब्ध दस्तावेज देखने यह पता चलता है कि एजी ने सरकार को कभी चेतावनी नहीं दी, जबकि पशुपालन घोटाला काफी पहले से चल रहा था. यह प्रथमदृष्टया केस बनता है.
याचिकाकर्ता (लालू प्रसाद) को यह निर्देश दिया जाता है कि वह सक्षम पदाधिकारी से उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति लाएं, जिन्हें वह अभियुक्त बनाना चाहते हैं. अदालत ने अभियोजन स्वीकृति लाने के लिए 16 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. साथ ही महालेखाकार के इस मामले को चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 38ए/96 की मूल फाइल से अलग करने और 16 अप्रैल को पेश करने का निर्देश दिया. अपने आदेश की एक कॉपी याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. अदालत ने दूसरी पाली में कांड संख्या आरसी 38ए/96 में लालू प्रसाद के खिलाफ फैसले के लिए 17 मार्च की तिथि तय कर दी.
पहले भी हो चुका है धारा 319 के तहत नोटिस
अदालत ने इसी मामले में पूर्व वित्त सचिव वीएस दुबे, पूर्व निगरानी एडीजी डीपी ओझा, सीबीआई के गवाह दीपेश चांडक, शिव कुमार पटवारी व फूल झा के खिलाफ संज्ञान लेने के बाद आरोपित बनाते हुए नोटिस जारी किया था. इसके अलावा बिहार के मुख्य सचिव (दुमका के तत्कालीन उपायुक्त ) अंजनी कुमार सिंह और सीबीआई के एडिशनल एसपी एके झा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति लाने का आदेश दिया है, ताकि उन्हें आरोपित बनाने के बाद ट्रायल शुरू किया जा सकेविशेष संवाददाता
चारा घोटाला : आरसी 38ए/96
सीबीआई जज ने लालू की याचिका स्वीकार की
खास क्या : चारा घोटाले के इतिहास में यह पहला मामला है, जिसमें ,एजी के अफसरों को अारोपित बनाने के लिए धारा 319 के तहत नोटिस जारी किया गया, इन पर अभियोजन स्वीकृति लाने का निर्देश वैसे व्यक्ति को दिया गया, जो खुद आरोपित हैं और तीन अन्य मामले में सजा पा चुके हैं.
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