रांची : आदर्श चुनाव आचार सहिंता को लेकर नगर निगम क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गयी है. इस संबंध में एसडीओ अंजलि यादव ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश 21 अप्रैल तक या नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा.
क्या है निर्देश
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के किसी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, आमसभा या किसी प्रकार की मांग को लेकर सड़क जाम करने पर रोक. यह आदेश कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त सरकार कमी, हाट-बाजार, मेला, धार्मिक स्थल, विवाह समारोह में लागू नहीं होगा.
पुलिस-सरकारी वाहन को छोड़कर एक साथ तीन से अधिक वाहनों के परिचालन पर रोक.
निगम क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्र बजाने पर रोक.
किसी भी वाहन पर ध्वनि यंत्र बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा.
किसी प्रकार का घातक हथियार विस्फोटक लाने या ले जाने की मनाही है. लाइसेंसी हथियारों सहित अन्य हथियार का प्रयोग धार्मिक जुलूस या अन्य आयोजन में नहीं होगा. इसे थाना प्रभारी देखेंगे. नेपालियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले 6 इंच की खुखरी या सिखों द्वारा 6 इंच के कृपाल धारण पर यह आदेश लागू नहीं होगा.
10 प्रतिशत वाहनों को रिजर्व रखा जायेगा
रांची : रांची नगर निगम चुनाव के लिए विभिन्न कोषांगों का गठन भी किया जा चुका है. इस बार चुनाव में लगभग 467 वाहनों की जरूरत होगी. इनमें से 10 फीसदी वाहनों को सुरक्षित रखा जायेगा. इसे लेकर कोषांग द्वारा स्कूल प्रबंधन से बसों की सूची मांगी गयी है. 17 मार्च तक सभी स्कूलों को सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है. हालांकि, इन स्कूलों की सूची छह दर्जन स्कूलों से अधिक हैं.
मोरहाबादी मैदान में बसों का पार्किंग स्थल होगा. चुनाव के एक दिन पूर्व स्कूलों से उनके बस को जमा करने को कहा जायेगा. ताकि, मतदान कर्मी मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम से अपने चुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्र के लिए रवाना हो सकें. चुनाव में बड़ी बसों के साथ-साथ मिनी बस भी ली जायेंगी. जल्द ही वाहन कोषांग बस ऑनर्स एसोसिएशन के साथ बैठक करेगी.