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झारखंड : पशु आहार खरीद मामले में फर्जीवाड़ा, आंध्र की कंपनी व डीडीओ पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

रांची : पशु आहार (मिनरल मिक्चर विद विटामिन एंड अमिनो एसिड) खरीद मामले में सरकार ने आंध्र प्रदेश की कंपनी केपीआर एग्रोकैम और निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (डीडीओ) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. पशुपालन विभाग ने गव्य निदेशक को प्राथमिकी दर्ज कर सूचित करने का निर्देश दिया है. कहा है कि […]

रांची : पशु आहार (मिनरल मिक्चर विद विटामिन एंड अमिनो एसिड) खरीद मामले में सरकार ने आंध्र प्रदेश की कंपनी केपीआर एग्रोकैम और निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (डीडीओ) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. पशुपालन विभाग ने गव्य निदेशक को प्राथमिकी दर्ज कर सूचित करने का निर्देश दिया है. कहा है कि मिनरल मिक्चर विद विटामिन एंड अमिनो एसिड की खरीद में सप्लायर को 7.85 लाख के एक ही बिल का दो बार भुगतान किया गया.
यह सरकारी राशि के गबन का मामला है. यह सुनियोजित साजिश और कपटपूर्ण निकासी है. विभाग ने केपीआर एग्रोकैम को काली सूची में डालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इसके लिए कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सप्लाइ में हुई गड़बड़ी के साथ ही एक ही बिल का दो बार भुगतान लेने के लिए साजिश रचने को लेकर जवाब मांगा गया है.
तीन दिन में जवाब मांगा
मामले में सरकार ने चार अधिकारियों पूर्व गव्य निदेशक शैलेंद्र कुमार, सहायक निदेशक अजीत कुमार व चंदन कुमार और तकनीकी पदाधिकारी प्रियंका कुमारी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
इनसे 13 बिंदुओं पर तीन दिन में जवाब देने को कहा गया है. जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है, उनमें केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर टेंडर प्रकाशित करना व निबटाना, बिना स्पेसिफिकेशन के मिनरल मिक्चर विद विटामिन एंड अमिनो एसिड की खरीद करना, केपीआर को आपूर्ति आदेश देने के लिए दस्तावेज में काट-छांट करना, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा खुराक को रद्द करना और जिलावार जरूरत का आकलन किये बिना ही थोक में खरीद करना है.

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