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सचिव ने 11 को निकाला आदेश, 10 जनवरी से विरमित करने को कहा
मामला : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का मनोज सिंह रांची : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की सचिव पूजा सिंघल के हस्ताक्षर से अधिकारियों को विरमित करने का आदेश जारी किया गया है. इसमें वैसे पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, जो मूल पद से दूर मुख्यालय में प्रतिनियुक्त हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति रद्द करने का […]
मामला : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का
मनोज सिंह
रांची : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की सचिव पूजा सिंघल के हस्ताक्षर से अधिकारियों को विरमित करने का आदेश जारी किया गया है. इसमें वैसे पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, जो मूल पद से दूर मुख्यालय में प्रतिनियुक्त हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति रद्द करने का निर्देश है
चिव पूजा सिंघल ने आदेश में लिखा है कि कर्मचारियों को मुख्यालय में पदस्थापित करना अस्वस्थ परंपरा है. इससे सरकारी काम प्रभावित होते हैं. प्रशासनिक अव्यवस्था भी दिखायी देती है. गौरतलब है कि कई अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिलों में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है. दूरस्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों को मुख्यालय में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है.
इसे विभागीय सचिव ने उचित नहीं माना है. लिहाजा सचिव ने प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. इसके बाद इस तरह के सभी कर्मियों को 10 जनवरी 2018 तक अपने मूल पद में योगदान देने का आदेश दिया है. उनको जनवरी माह का वेतन उसी मूल पद से लेना है. लेकिन हैरत की बात यह है कि इस आदेश पर विभागीय सचिव का हस्ताक्षर 11 जनवरी 2018 का है. विभागीय सचिव ने इस आदेश का अनुपालन भी तीन दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया है.
विभागीय अनुमोदन के बाद ही प्रतिनियुक्ति
सचिव ने अपने आदेश में जिक्र किया है कि अब आगे जितनी भी प्रतिनियुक्ति होगी, उस पर विभागीय अनुमोदन जरूरी होगा. इसके लिए एक प्रपत्र का प्रारूप भी लगाया गया है. अनुमोदन के बाद ही प्रतिनियुक्ति वैध मानी जायेगी. सचिव के पत्र में विभागीय मंत्री के अनुमोदन प्राप्त करने का भी जिक्र है.
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