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रांची :सड़क जाम करने जैसी घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाये
हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को आये दिन चाैक-चाैराहों व सड़कों काे जाम करने काे लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जानना चाहा कि राजनीतिक […]
हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को आये दिन चाैक-चाैराहों व सड़कों काे जाम करने काे लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जानना चाहा कि राजनीतिक दलों व लोगों द्वारा आये दिन चाैक-चाैराहों व सड़कों को जाम करने जैसी घटनाअों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?
खंडपीठ ने जानना चाहा कि चौक-चौरहे व सड़कें जाम करनेवालों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गयी है? रैली-जुलूस के लिए क्या कोई वैकल्पिक रास्ता अपनाया गया है? खंडपीठ ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. इसके बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गयी.
प्रभात खबर में प्रकाशित खबर पर हाइकोर्ट ने लिया था संज्ञान : उल्लेखनीय है कि पति-पत्नी की हत्या से आक्रोशित लोगों ने किशोरगंज चाैक जाम कर दिया था. सड़क जाम की वजह से यातायात ठप हो गया. इस जाम में दर्जनों स्कूली बसें फंस गयी. बसों में बैठे बच्चों व उनके अभिभावकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. प्रभात खबर में प्रकाशित खबर को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.
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