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एमएड की मान्यता मामले में दस्तावेज पेश करने का निर्देश
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को एमएड की मान्यता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीइ) की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी. एमएड की मान्यता के लिए दिये गये आवेदन सहित अन्य सभी मूल दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को एमएड की मान्यता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीइ) की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी. एमएड की मान्यता के लिए दिये गये आवेदन सहित अन्य सभी मूल दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. रांची विश्वविद्यालय को शपथ पत्र दाखिल करने काे कहा.
मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि निर्धारित की गयी. इससे पूर्व एनसीटीइ की अोर से कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थी की ओर से रांची विश्वविद्यालय से एनओसी लेकर समय पर नहीं भेजा गया.
एनअोसी के अभाव में प्रार्थी का आवेदन खारिज कर दिया गया. वहीं प्रार्थी की ओर से बताया गया कि रांची विश्वविद्यालय से एनओसी मिलते ही एनसीटीइ को भेज दिया गया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बेथेसदा बीएड कॉलेज ने याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि कॉलेज में एमएड की मान्यता के लिए एनसीटीइ को आवेदन दिया गया था, लेकिन आवेदन खारिज कर दिया गया. प्रार्थी ने एनसीटीइ के फैसले को चुनौती दी है.
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