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अब 31 मार्च तक भर सकेंगे होल्डिंग टैक्स
नहीं लगेगा जुर्माना, टैक्स में छूट भी मिलेगी रांची : राज्य के सभी नगर निकायों में जिन लोगों ने 31 अगस्त 2017 तक अपने भवन का सेल्फ असेस्मेंट नहीं कराया है और होल्डिंग टैक्स नहीं जमा किया है, उनके लिए अच्छी खबर आयी है. नगर विकास विभाग ने ऐसे लोगों को 31 मार्च 2018 तक […]
नहीं लगेगा जुर्माना, टैक्स में छूट भी मिलेगी
रांची : राज्य के सभी नगर निकायों में जिन लोगों ने 31 अगस्त 2017 तक अपने भवन का सेल्फ असेस्मेंट नहीं कराया है और होल्डिंग टैक्स नहीं जमा किया है, उनके लिए अच्छी खबर आयी है. नगर विकास विभाग ने ऐसे लोगों को 31 मार्च 2018 तक सेल्फ असेस्मेंट कराने का अवसर दिया है. इसके लिए कोई जुर्माना नहीं लगेगा.
विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी किया है. जारी आदेश के मुताबिक अगर किसी ने पूर्व में जुर्माने के साथ होल्डिंग टैक्स जमा किया है, तो उनके जुर्माने की राशि को पिछले वर्ष के टैक्स में समायोजित कर लिया जायेगा.
नयी नियमावली के तहत पूर्व में 30 जून तक होल्डिंग टैक्स का भुगतान करनेवाले भवन मालिकों को पांच प्रतिशत टैक्स में छूट मिलती थी. नियम में बदलाव के तहत अब 31 मार्च तक ही अपने टैक्स का भुगतान करने पर भी पांच प्रतिशत की छूट दी जायेगी.
दो से लेकर पांच हजार तक वसूला जाता था जुर्माना
राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नयी नियमावली के तहत राज्य के नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स के सेल्फ असेस्मेंट के लिए 31 अगस्त 2017 की तिथि निर्धारित की गयी थी. 31 अगस्त के बाद होल्डिंग के आने वाले ऐसे आवेदनों में आवासीय भवनों से दो हजार व व्यवसायिक भवनों से पांच हजार जुर्माना वसूलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी थी. परंतु अब 31 मार्च तक आवेदन करनेवाले लोगों से किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लिया जायेगा.
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