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विश्वविद्यालयों में डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक से इनकार

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को विश्वविद्यालयों में डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका के अंतिम फैसले से डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्रभावित होगी. साथ ही मामले को विस्तार देते हुए […]

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को विश्वविद्यालयों में डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका के अंतिम फैसले से डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्रभावित होगी.

साथ ही मामले को विस्तार देते हुए अदालत ने रांची विश्वविद्यालय, बिनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग व कोल्हान विश्वविद्यालय को भी प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया. अदालत ने राज्य सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) व रांची विश्वविद्यालय, बिनोवा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग व कोल्हान विश्वविद्यालय को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.


मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गयी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अदालत को बताया गया कि वह बीएड कॉलेज में संविदा पर व्याख्याता के पद पर कार्यरत है. डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति देने के लिए जेपीएससी को आदेश देने का आग्रह किया. वहीं, जेपीएससी की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए कहा कि डिप्टी रजिस्ट्रार पद के लिए प्रार्थी के पास अर्हता नहीं है. वह व्याख्याता पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत हैं. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बीएड कॉलेज के व्याख्याता मृत्युंजय प्रसाद ने याचिका दायर की है. उधर, जेपीएससी में मंगलवार से डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार शुरू हो गया है.

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