रांचीः राज्य में बीपीएल बच्चों के निजी स्कूल में पढ़ने का सपना पूरा नहीं हो सका. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अपनी इंट्री क्लास की कुल सीट के 25 फीसदी पर बीपीएल बच्चों का नामांकन लेना है. बीपीएल बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल कोई शुल्क नहीं ले सकता. शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे.
सभी जिलों में जिला शिक्षा अधीक्षक को इसका नोडल ऑफिसर बनाया गया. रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा शैक्षणिक सत्र 2014-15 में बीपीएल बच्चों के नामांकन को लेकर सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया था. साथ ही नामांकन फॉर्म का फॉर्मेट भी दिया गया था.उनको बीपीएल बच्चों की सीट के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया. स्कूलों को शहर के मुख्य चौराहों, स्कूल गेट पर फ्लैक्स बोर्ड लगाने के साथ ही अद्यतन रिपोर्ट देने को कहा गया गया था. मिली जानकारी के अनुसार राजधानी के अधिकांश स्कूलों ने निर्देश का पालन नहीं किया.
शुरू में हुआ था नामांकन
राज्य में शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू होने के शुरुआती वर्षो में कुछ स्कूलों द्वारा बीपीएल बच्चों का नामांकन लिया गया था. स्कूलों ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को इसकी जानकारी भी दी थी. पर इसके बाद से निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों का नामांकन कम होता चला गया.