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30 जून तक चेकपोस्ट शुरू करें

रांची: राज्यपाल डॉ सैयद अहमद ने लक्ष्य से ज्यादा राजस्व वसूली का निर्देश दिया है. इसके अलावा 30 जून तक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू करने व एमवीआइ की कमी को पूरा करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया. बिना लीज नवीकरण के खनन करनेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने व टैक्सी के […]

रांची: राज्यपाल डॉ सैयद अहमद ने लक्ष्य से ज्यादा राजस्व वसूली का निर्देश दिया है. इसके अलावा 30 जून तक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू करने व एमवीआइ की कमी को पूरा करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया. बिना लीज नवीकरण के खनन करनेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने व टैक्सी के रूप में चल रही निजी गाड़ियों का निबंधन टैक्सी के रूप में कराने का निर्देश दिया. राज्यपाल 29 मई को राजभवन में राज्य में राजस्व संग्रह की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि हर छोटे जिले में कम से कम एक एमवीआइ और रांची, धनबाद, जमशेदपुर में दो-दो एमवीआइ रखें. फ्लाइंग स्क्वाइड के लिए एमवीआइ को रिजर्व रखने का निर्देश दिया. उन्होंने इसी के अनुरूप एमवीआइ का पद स्वीकृत कराने का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया. साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य 640 करोड़ रुपये के मुकाबले एक हजार करोड़ रुपये टैक्स वसूलने के लिए कोशिश करने का निर्देश दिया.

उत्पाद विभाग से मिलनेवाले राजस्व की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में उत्पाद से 16 हजार करोड़ का राजस्व मिलता है. झारखंड में इससे सिर्फ 600 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. यह सही नहीं है. उत्पाद से राज्य को कम से कम चार हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलना चाहिए. उन्होंने आंध्र प्रदेश के सिस्टम को एडॉप्ट करने का सुझाव दिया.

खान भूतत्व की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि खान भूतत्व से 35 सौ करोड़ से अधिक राजस्व वसूली के लिए अभी से कोशिश की जानी चाहिए. आयरन ओर पर रॉयल्टी बढ़ाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाये. झारखंड में आयरन ओर का रॉयल्टी दर छत्तीसगढ़ से कम है. उन्होंने अवैध खनन रोकने के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाने का सुझाव दिया. जिला स्तर पर टास्क फोर्स के गठन और बिना लीज नवीकरण के खनन करनेवाले खादान मालिकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा की करते हुए उन्होंने कहा कि इंट्री टैक्स मामले में उच्च न्यायालयों के आदेश के अनुसार संशोधित प्रस्ताव तैयार किया जाये. उस पर सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति के बाद नियम में आवश्यक संशोधन हो. सीएनएफ के स्टॉक रजिस्टर से रिटेलर के खातों का मिलान किया जाये. साथ ही यह सुनिश्चित हो े कि बिना रसीद के सामानों की बिक्री नहीं हो. राजस्व से जुड़े मुकदमे में यदि जरूरत हो, तो बाहर से विशेषज्ञ वकीलों की सेवा ली जाये. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व संग्रह में हर हाल में वृद्धि हो, लापरवाही अक्षम्य होगा. बैठक में सलाहकार मधुकर गुप्ता, के विजय कुमार, मुख्य सचिव आरएस शर्मा, सुखदेव सिंह, एनएन सिन्हा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे.

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