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स्कूल-कॉलेज में कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें : हाइकोर्ट

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को दिव्यांग छात्रा का पैसे के अभाव में मेडिकल में नामांकन नहीं होने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कल्याणकारी योजनाअों की जानकारी लोगों […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को दिव्यांग छात्रा का पैसे के अभाव में मेडिकल में नामांकन नहीं होने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कल्याणकारी योजनाअों की जानकारी लोगों को दी जाये. स्कूल-कॉलेजों में सरकार की वेलफेयर योजनाअों की जानकारी मिले. सूचनापट्ट पर योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदर्शित की जाये, ताकि विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें. योजना रहते हुए पैसे के अभाव में कोई भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं हो सके. इसे राज्य सरकार सुनिश्चित करे. इससे पूर्व सरकार की अोर से बताया गया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है. छात्रा का नामांकन करा दिया गया है. उसे पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता दी गयी है. उल्लेखनीय है कि दिव्यांग छात्रा अनिमा मिंज का चयन मुंबई स्थित देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में हुआ था. पैसे के अभाव में वह नामांकन नहीं ले पा रही थी. इस मामले को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.

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