उन्होंने खंडपीठ को बताया कि वर्ष 2014 में बनायी गयी पुलिस नियुक्ति नियमावली संविधान व कानून के विपरीत है. झारखंड सरकार द्वारा अंगीकृत की गयी पुलिस नियुक्ति नियमावली-2001 पहले से ही उपलब्ध है. साथ ही वर्ष 2001 की नियमावली पुलिस एक्ट 1861 के प्रावधानों के अंतर्गत बनायी गयी है, जो संविधान के आर्टिकल-309 के अनुरूप है. वैसी स्थिति में वर्ष 2014 की पुलिस नियुक्ति नियमावली को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त करने का आग्रह किया गया. नियमावली से लगभग 2400 होमगार्ड के जवान प्रभावित हैं.
50 प्रतिशत पद कर्णांकित होने के बावजूद उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अलग से नहीं अपनायी गयी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रिनकेश कुमार यादव, राजू कुमार कश्यप, महेश भगत, हरी मुंडा, राकेश कुमार व अन्य की अोर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी है. याचिका में कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आरक्षी बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसमें होमगार्ड के जवानों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गयी थी.