दुकानदारों को लाइसेंस लेने के लिए ज्यादा परेशान न होना पड़े, इसके लिए निगम में ही सिंगल विंडो सेल का गठन किया गया है. यह सेल नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा में 25 जुलाई से काम करने लगेगा. इस सिंगल विंडो सिस्टम के तहत मांस, मछली और मुर्गा के विक्रेताओं को एनओसी लेने के लिए होल्डिंग टैक्स रसीद, सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज रसीद, सेल डीड या रेंट रसीद या म्यूटेशन या मालगुजारी रसीद या खतियान की कॉपी जमा करनी होगी.
इसके अलावा विक्रेताओं को एक शपथ पत्र देना होगा कि वह स्लॉटर हाउस रूल्स का पूरी तरह से पालन करेंगे. साथ ही 50 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. दुकानदार की इन जानकारी के आधार पर निगम उन्हें एनओसी देगा. निगम स्थित सिंगल विंडो सेल में ही अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रांची बैठेंगे. उनके द्वारा अगस्त महीने के प्रत्येक बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार और सितंबर महीने से प्रत्येक बुधवार को मांस विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किया जायेगा.