कैबिनेट द्वारा दुमका के मसलिया के कोलीडीह मौजा में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए 15 एकड़ जमीन मानव संसाधन विभाग को हस्तांतरित की गयी है. कैबिनेट द्वारा झारखंड जीएसटी नियमावली, 2017 के प्रारूप को स्वीकृति दी गयी है. यह 22 जून 2017 से प्रभावी होगा. हालांकि जीएसटी एक जुलाई 2017 से लागू होगा. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत किरासन तेल ठेला भेंडरों को जन वितरण प्रणाली दुकानदार के लाइसेंस दिये जायेंगे. राज्य में ऐसे 2749 वेंडर हैं, जिन्हें पीडीएस का लाइसेंस मिलेगा.
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कैबिनेट: स्टेट प्ले स्कूल रेगुलेशन एंड कंट्रोल नियमावली 2017 का प्रस्ताव पारित, प्राइवेट प्ले स्कूलों को लेनी होगी मान्यता
रांची : झारखंड के प्राइवेट प्ले स्कूलों को अब संचालन के लिए निबंधन कराना होगा और मान्यता भी लेनी होगी. राज्य सरकार की कैबिनेट की 20 जून को हुई बैठक में झारखंड स्टेट प्ले स्कूल रेगुलेशन एंड कंट्रोल नियमावली 2017 के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है. कैबिनेट द्वारा नगर निगमों व निकाय क्षेत्रों […]
रांची : झारखंड के प्राइवेट प्ले स्कूलों को अब संचालन के लिए निबंधन कराना होगा और मान्यता भी लेनी होगी. राज्य सरकार की कैबिनेट की 20 जून को हुई बैठक में झारखंड स्टेट प्ले स्कूल रेगुलेशन एंड कंट्रोल नियमावली 2017 के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है. कैबिनेट द्वारा नगर निगमों व निकाय क्षेत्रों में संचालित दुकानों को भी लाइसेंस लेना होगा. कैबिनेट द्वारा रांची-मुरी पथ को फोर लेने करने और लोहरदगा में बाइपास सड़क बनाने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गयी है. राज्यभर में 205 किमी सड़क के लिए एक हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
हर 20 बच्चे पर एक टीचर और एक आया अनिवार्य
महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड स्टेट प्ले स्कूल रेगुलेशन एंड कंट्रोल नियमावली 2017 को मंजूरी दी गयी है. इसके तहत अब प्राइवेट प्ले स्कूल तीन से छह वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए संचालित किये जायेंगे. स्कूलों को निबंधन कराना होगा और मान्यता भी सरकार से प्राप्त करनी होगी. स्कूल घर व फ्लैट में नहीं संचालित हो सकते. पूर्व से चल रहे स्कूलों को छह महीने के भीतर सरकार की शर्त्तों का अनुपालन कर मान्यता लेनी होगी. राज्य सरकार मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची गजट में प्रकाशित करेगी. नियमावली के अनुसार स्कूल में हर 20 बच्चे पर एक टीचर और एक आया जरूरी किया गया है. भवन में फेसिंग के साथ बाउंड्री होना अनिवार्य होगा. बच्चों के लिए रेस्ट रूम, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, पैंट्री, खेलने की जगह, सीसीटीवी कैमरा, फायर सेफ्टी और पेरियोडिक पेस्ट कंट्रोल सिस्टम जरूरी होगा. स्कूल में लाइब्रेरी, बेसिक फर्स्ट एड और मेडिसीन की अनिवार्यता होगी. बच्चों के नामांकन, उपस्थिति पंजी, शिक्षक व कर्मियों की उपस्थिति पंजी, स्टॉक रजिस्टर और फी रजिस्टर भी रखना होगा. नियमावली के तहत प्ले स्कूलों की फीस सरकार तय करेगी. कोई भी व्यक्ति प्ले स्कूल खोलने के लिए आवेदन दे सकता है. सरकार की दो सदस्यीय टीम स्थल जांच करेगी. उसकी रिपोर्ट के बाद ही सरकार स्कूल खोलने की अनुमति देगी. स्कूलों में तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नामांकन नहीं लिया जायेगा.
एयरपोर्ट में बिजली सब्सिडी 50 प्रतिशत : झारखंड में रिजनल हवाई अड्डा कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए घरेलू हवाई अड्डों के बिजली कनेक्शन में 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जायेगी. कैबिनेट द्वारा नौ जिलों में होम गार्ड के लिए डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का पद सृजित किया गया है. ये जिले हैं गढ़वा, गोड्डा, पाकुड़, लातेहार, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा, जामताड़ा, रामगढ़ एवं खूंटी. इसके साथ ही 24 जिलों में डिस्ट्रिक्ट कमांडेट होंगे.
कैबिनेट द्वारा दुमका के मसलिया के कोलीडीह मौजा में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए 15 एकड़ जमीन मानव संसाधन विभाग को हस्तांतरित की गयी है. कैबिनेट द्वारा झारखंड जीएसटी नियमावली, 2017 के प्रारूप को स्वीकृति दी गयी है. यह 22 जून 2017 से प्रभावी होगा. हालांकि जीएसटी एक जुलाई 2017 से लागू होगा. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत किरासन तेल ठेला भेंडरों को जन वितरण प्रणाली दुकानदार के लाइसेंस दिये जायेंगे. राज्य में ऐसे 2749 वेंडर हैं, जिन्हें पीडीएस का लाइसेंस मिलेगा.
आवासीय भवन में व्यवसाय करने के लिए िनगम से लेना हाेगा लाइसेंस
कैबिनेट द्वारा झारखंड नगरपालिका व्यापार अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) विनियमावली, 2017 की स्वीकृति दी गयी है. इसके तहत किसी भी आवासीय भवन में यदि व्यापारिक गतिविधि की जाती है, तो इसके पूर्व नगर निगम से अनुमति लेनी होगी. नगर निगम से इसके लिए लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस के लिए अॉनलाइन आवेदन लिया जायेगा. 21 दिनो में लाइसेंस न देने पर मान लिया जायेगा कि लाइसेंस दे दिया गया है. गलत सूचना देने पर एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये दंड का भी प्रावधान किया गया है. लाइसेंस के लिए दर का निर्धारण भी किया गया है. इसके तहत 100 वर्ग फीट तक की जगह के लिए तीन सौ रुपये, एक सौ से 500 वर्ग के लिए 500 रुपये, 500 से 1000 वर्ग फीट के लिए 1500 रुपये और एक हजार से अधिक होने पर 2500 रुपये सालाना लाइसेंस शुल्क लिये जायेंगे.
रांची-मुरी फोर लेन की मंजूरी
कैबिनेट द्वारा रांची से मुरी पथ को फोर बाइ टू लेन किये जाने के लिए 369 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. इस पथ की लंबाई 55.57 किमी है. वहीं लोहरदगा में 10.8 किमी बाइपास सड़क बनाने के लिए 282.41 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. कैबिनेट द्वारा 205 किमी सड़क के लिए एक हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. जिसमें प्रमुख रूप से मोतिया डुमरिया–सुगाबथान पथ के लिए 59.41 करोड़, लालबंध से मोहनपुर भाया जोका एवं बाबुपुर लिंक पथ के लिए 68.10 करोड़, पालकोट–रोकोडेगा–बिलिंगबेरा तमड़ा पथ के लिए 84.56 करोड़, चकलाता–भालपहाड़ी के लिए 30.98 करोड़, बांधडीह–गोपीनाथपुर–तिरो–बेल्डीह–भास्की –पिरगुल पथ के लिए 80.18 करोड़, मोगलापाड़ा–महाराजपुर–बिन्दुपाड़ा– फरीदपुर पथ के लिए 30.44 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
पंचायत के प्लस टू स्कूलों में होगा पुस्तकालय
स्कूली शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर प्रत्येक पंचायत में पुस्तकालय बनाने के लिए प्रति पंचायत सालाना पांच हजार रुपये दिये जायेंगे. पंचायतों में स्थित 10 प्लस टू स्कूलों के एक कमरे में पुस्तकालय खोला जायेगा. इसके लिए 2.23 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी गयी है. कैबिनेट द्वारा झारखंड पंचायत राज सेवा के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (मूल कोटि) (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2017 की स्वीकृति दी गयी है. इसके तहत पंचायत सचिव परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.
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