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वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अब विभिन्न मामले में ट्रायल भी होगा

रांची : अदालतों में चल रहे मामलों में ट्रायल के लिए भी अब कैदियों को जेल से कोर्ट नहीं ले जाना होगा. जेल व कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अब ट्रायल भी होगा. अब तक वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये कैदियों की सिर्फ पेशी होती थी. विधि विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. […]

रांची : अदालतों में चल रहे मामलों में ट्रायल के लिए भी अब कैदियों को जेल से कोर्ट नहीं ले जाना होगा. जेल व कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अब ट्रायल भी होगा. अब तक वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये कैदियों की सिर्फ पेशी होती थी. विधि विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. कारा प्रशासन ने इसकी जानकारी सभी जेलों के अधीक्षक को दे दी है.
जारी अधिसूचना के मुताबिक विधि विभाग ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की चार धाराओं 267, 273, 313 व 353(5) को संशोधित कर दिया है. इन धाराओं के तहत किये गये प्रावधानों में अब व्यक्तिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से उपस्थिति को मान्यता दी गयी है. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अभियुक्तों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने से समय व संसाधनों की बचत होगी. कैदियों को अब पेशी व ट्रायल दोनों परिस्थिति में कोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
कोर्ट व जेल में है सिस्टम की कमी : जानकारी के मुताबिक राज्य के जेलों में बंद कैदियों व बंदियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की जाती है, लेकिन इंटरनेट की खराब स्पीड के कारण कई बार पेशी नहीं हो पाती है. दूसरी बड़ी समस्या जेल और कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सिस्टम का काम होना है. हर जिला के जेल व कोर्ट में एेसे दो-तीन सिस्टम ही हैं. जेल प्रशासन इसे लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर रही है. जिसमें जेल व कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए सिस्टम बढ़ाने समेत अन्य संसाधन की मांग सरकार से की जायेगी.

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