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कोर्ट को बताया: जहां सड़क बन रही है, उसके नीचे आग

रांची: झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को महुदा-चास को जोड़नेवाले राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट कमिश्नरों द्वारा साैंपी गयी सीलबंद रिपोर्ट की प्रति […]

रांची: झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को महुदा-चास को जोड़नेवाले राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
कोर्ट कमिश्नरों द्वारा साैंपी गयी सीलबंद रिपोर्ट की प्रति राज्य सरकार को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. कमिश्नरों की रिपोर्ट देखने के बाद शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल की जाये. इससे पूर्व कोर्ट कमिश्नर अधिवक्ता सुदर्शन श्रीवास्तव और इंद्रजीत सिन्हा ने स्थल जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की. प्रार्थी की अोर से खंडपीठ को बताया गया कि सड़क की जहां मरम्मत की जा रही है, उसे फोर लेन में बदला जा रहा है.

उसके नीचे (भूमिगत) आग है. वहां पर सड़क नहीं बना कर फायर क्षेत्र से बाहर बनाना चाहिए. चंद्रपुरा-धनबाद सेक्शन में ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. रेलवे बोर्ड ने लगभग 30 ट्रेनों को भी बंद कर दिया है. सड़क के नीचे आग है. भविष्य में सड़क बंद करने की नाैबत नहीं आये, इसके लिए अभी से प्रयास करने की जरूरत है. फरवरी 2017 में एनएच के नीचे आग होने की बात कही गयी थी. प्लीडर कमश्निर नियुक्त कर मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विजय कुमार ने जनहित याचिका दायर की है.

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