रामगढ़. हत्या के प्रयास के मामले में चल रहे सब जज दो ओमप्रकाश की अदालत ने शुक्रवार को पांच अारोपियों को सजा सुनायी. मामला रामगढ़ थाना के इचातु गांव का था. इसमें संदीप कुमार द्वारा रामगढ़ थाना में आवेदन देकर बताया गया था कि जीतू महतो, डोमन महतो, रमेश पाहन, महेश पाहन व अजीत कुमार ने मेरे घर के सुनील कुमार, आनंद कुमार, विनय व जितेंद्र सिंह को जबरन पकड़ कर जंगल में ले जाकर मार-पीट कर हत्या का प्रयास किया.
लोक अभियोजक सुशील कुमार शुक्ला द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त से सख्त सजा की मांग न्यायालय से की गयी. इसके बाद न्यायाधीश द्वारा धारा 148 के तहत छह महीने, धारा 325 के तहत दो वर्ष, धारा 264 के तहत चार वर्ष व एक हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी गयी. साथ ही धारा 307 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास तथा दो हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनायी गयी. आर्थिक दंड नहीं चुकाने पर दो महीने की कारवास अवधि बढ़ा दी जायेगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी.