रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को करोड़ों के बकाया बिजली बिल को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऊर्जा कंपनी को डिटेल स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने पूछा कि कोर्ट के आदेश के बाद कितने बड़े बकायेदारों से बिजली बिल की वसूली की गयी है.
कितने बड़े बकायेदारों ने भुगतान नहीं किया है. उन पर कितना बकाया है, उनका नाम बताने काे कहा. बकाया नहीं देनेवालों पर क्या कार्रवाई की गयी है, उसकी जानकारी दी जाये. रिपोर्ट देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया. राज्य सरकार ने जानकारी देने के लिए समय देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि पूर्व में अपील याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट को कंपनियों के पास करोड़ों रुपये बकाया की जानकारी मिलने पर उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.