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मनिका मामले की मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करें : हाइकोर्ट

मामला बुंडू में पुलिस हिरासत में नाबालिग की माैत व लातेहार के मनिका थाने में नाबालिग पर पुलिस अत्याचार का हाइकोर्ट ने पूछा : बुंडू में पुलिस हिरासत में नाबालिग की माैत के मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को पुलिस हिरासत में हुई घटनाअों को लेकर […]

मामला बुंडू में पुलिस हिरासत में नाबालिग की माैत व लातेहार के मनिका थाने में नाबालिग पर पुलिस अत्याचार का
हाइकोर्ट ने पूछा : बुंडू में पुलिस हिरासत में नाबालिग की माैत के मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को पुलिस हिरासत में हुई घटनाअों को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के जवाब पर नाराजगी जतायी. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने लातेहार के मनिका थाने में पूछताछ के दाैरान नाबालिग लड़की पर किये गये अत्याचार मामले में सरकार को मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. लातेहार के नवजीवन अस्पताल से लेकर रिम्स में हुए इलाज की रिपोर्ट देने को कहा.
वहीं बुंडू में पुलिस हिरासत में नाबालिग रूपेश स्वांसी की माैत के मामले में कोर्ट ने पूछा कि दोषी पुलिसकर्मियों व अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी. जवाब से असंतुष्ट खंडपीठ ने राज्य सरकार को पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज मामले की जांच से संबंधित अद्यतन रिपोर्ट, एफआइआर की प्रतिलिपि व रूपेश स्वांसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन ने शपथ पत्र दायर कर बताया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है. इस मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी है.
अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ भादवि की धारा 302 के तहत मामला भी दर्ज कराया गया है. मामले की जांच सीआइडी को साैंपी गयी है.
खंडपीठ ने यह भी पूछा कि पुलिस अधिकारियों के गहन प्रशिक्षण के लिए क्या कदम उठाये गये है. ज्यूडिशियल एकेडमी से मिल कर प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए. मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गयी.

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