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कोयला खदानों के सफल बिडर को उपायुक्त करायेंगे भूमि का हस्तांतरण

कोयला खदानों के सफल बिडर को उपायुक्त करायेंगे भूमि का हस्तांतरणदीपक, रांचीकोयला खदानों के सफल बिडर (बोली लगानेवाली कंपनी) को जिलों के उपायुक्त भूमि का हस्तांतरण करायेंगे. कोल माइंस (स्पेशल प्रोविजंस) ऑर्डिनेंस, 2014 और कोल माइंस (स्पेशल प्रोविजंस) रुल्स 2014 के तहत यह निर्णय लिया गया है. झारखंड सरकार की तरफ से इस संबंध में […]

कोयला खदानों के सफल बिडर को उपायुक्त करायेंगे भूमि का हस्तांतरणदीपक, रांचीकोयला खदानों के सफल बिडर (बोली लगानेवाली कंपनी) को जिलों के उपायुक्त भूमि का हस्तांतरण करायेंगे. कोल माइंस (स्पेशल प्रोविजंस) ऑर्डिनेंस, 2014 और कोल माइंस (स्पेशल प्रोविजंस) रुल्स 2014 के तहत यह निर्णय लिया गया है. झारखंड सरकार की तरफ से इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को आदेश जारी किया गया है. पूर्व में आवंटित किसी खदान पर नये बिडर को खनन पट्टा मिलने पर शेष बची हुई अवधि के लिए वहीं जमीन दिये जाने का भी प्रावधान किया गया है. इसमें किसी कंपनी को पूर्व में आवंटित की गयी जमीन की गणना कर, दी गयी लीज राशि का भी मूल्यांकन भी कराने की बात कही गयी है. इतना ही नहीं, शेष बची हुई अवधि के लिए नयी कंपनी को बाजार दर पर सेस की राशि, वार्षिक व्यावसायिक लीज रेंट का भुगतान करना सुनिश्चित कराया जायेगा. यह जिम्मेवारी उपायुक्त की होगी. राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग की तरफ से जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि विवाद रहित भूमि का बाजार दर पर निबंधन सफल कंपनी के पक्ष में किया जायेगा. इसके लिए जिले के उपायुक्त अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, भू-अर्जन पदाधिकारी को प्राधिकृत कर सकते हैं. केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि उच्चतम न्यायालय की ओर से 24 सितंबर 2014 को पारित आदेश के आलोक में दुबारा कोयला खदानों की नीलामी और आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. इसमें कोयला खदानों के लिए जमीन का हस्तांतरण का जिम्मा पूरी तरह राज्य सरकार के पास रहने की बातें कही गयी हैं. जारी आदेश में कहा गया है कि सफल बिडर के पक्ष में अर्जित की जानेवाली रैयती भूमि और निजी जमीन का निबंधन जिला स्तर पर होगा. जमीन का हस्तांतरण और निबंधन लिये तय शुल्क कंपनी को वहन करना होगा. भूमि हस्तांतरण के लिए जमीन की नयी दर पर मूल्यांकन की सुविधा भी कंपनियों को मिलेगी.

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