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ओके…जन्हिें नया राशन कार्ड नहीं मिला है, उनका आवेदन जमा करें : बीडीओ

अोके…जिन्हें नया राशन कार्ड नहीं मिला है, उनका आवेदन जमा करें : बीडीअोबीडीअो ने की बीएलअो के साथ बैठक, दिये कई निर्देश2 एचडीएन 01– बीएलओ के साथ बैठक करते बीडीओ.हैदरनगर (पलामू). प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी शफीक आलम ने प्रखंड क्षेत्र के बीएलओ के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि जिन परिवारों […]

अोके…जिन्हें नया राशन कार्ड नहीं मिला है, उनका आवेदन जमा करें : बीडीअोबीडीअो ने की बीएलअो के साथ बैठक, दिये कई निर्देश2 एचडीएन 01– बीएलओ के साथ बैठक करते बीडीओ.हैदरनगर (पलामू). प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी शफीक आलम ने प्रखंड क्षेत्र के बीएलओ के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हो सका है. उनसे आवेदन लेकर प्रखंड कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें. इस पर बीएलओ ने कहा कि उन्होंने पहले भी ग्रामीणों का आवेदन जमा किया था. उसमें बहुत लोगों का कार्ड बनकर नहीं आया है. गांव में उन्हें जवाब देना मुश्किल हो गया है. बीडीओ ने कहा कि जिनका कार्ड बन गया है उन परिवारों की सूची सभी बीएलओ को उपलब्ध करा दी जायेगी. जिन परिवारों को अबतक नया राशन कार्ड नहीं मिल पाया है. उनसे आवेदन लेकर प्रखंड कार्यालय में जमा करें. श्री आलम ने निर्देश दिया कि बीएलअो अपने स्तर से जांच कर छूटे हुए परिवारों का ही आवेदन लें. इस कार्य में जविप्र के दुकानदारों व समाजसेवियों से सहयोग लेने की बात कही गयी. उन्होंने कहा कि आवेदन फार्म में आवेदन कर्ता द्वारा घोषणा की जाती है कि आवेदन में वर्णित दस बिंदु अगर सही है तभी उनका आवेदन स्वीकार करें. बैठक में जीपीएस जगजीवन राम, शमशाद आलम, बीएलओ राजेश नंदन सिंह, प्रेमशंकर सिंह, मनोज सिंह, देवेंद्र कुमार सिंह, बिनोद सिंह, सत्येंद्र सिंह, अमित विश्वकर्मा, सत्येंद्र राम, विजय लाल, राकेश सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे.क्या हैं 10 बिंदुआवेदक या उनके परिवार के सदस्य सरकार या किसी सरकारी उपक्रम में नियोजित नहीं हैं. आवेदक या उनके परिवार का कोई सदस्य आयकर, सेवा कर, व्यवसायिक कर नहीं देता हो. आवेदक या उनके परिवार के सदस्य झारखंड वैट अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हों. आवेदक या परिवार के किसी सदस्य के पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है. आवेदक या परिवार के किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन नहीं हो. आवेदक या परिवार के कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक नहीं हों. आवेदक या परिवार के किसी सदस्य के पास रेफ्रिजेटर या एयरकंडिशनर नहीं हो व आवेदक या परिवार के किसी सदस्य का तीन कमरों से अधिक का पक्का मकान नहीं हो वह राशन कार्ड की पात्रता रखते हैं. बीडीओ ने बीएलओ को निर्देश दिया कि वह इन बिंदुओं की जांच के उपरांत ही आवेदन को अग्रसारित करें.

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