वाहनों का लोडिंग क्षमता निर्धारित मेदिनीनगर. राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में पलामू उपायुक्त के श्रीनिवासन ने खनिजों के अवैध उत्खन्न व अवैध ढुलाई रोकने के लिए निर्देश जारी किया है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओवरलोडिंग रोकने व उस पर कार्रवाई करने के आदेश को भी प्रभावी बनाने का निर्देश दिया है. इस संबंध में खनिजों का उत्खन्न एवं परिवहन वैध खनिज चालान के आधार पर करने का निर्देश दिया गया है. इसके तहत खनिजों की लोडिंग के लिलए वाहनों की लोडिंग क्षमता निर्धारित की गयी है. छह चक्का ट्रक के लिए 9 टन, 10 चक्का ट्रक के लिए 15 टन, 12 चक्का ट्रक के लिए 20 टन, 14 चक्का ट्रक का 25 टन, 16 चक्का ट्रक का 30 व 18 चक्का ट्रक का 35 टन लोडिंग क्षमता निर्धारित किया गया है. इस निर्देश का उल्लंघन करने पर मोटरवाहन अधिनियम एवं झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली तथा झारखंड खनिज विक्रेता नियमावली के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है. वाहनों में ओवरलोडिंंग करते पकड़े जाने पर खनिज पटा या लाइसेंस रद्द किया जायेगा. उपायुक्त श्री निवासन ने सरकार के इस आदेश को प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है, ताकि खनिजों का अवैध ढुलाई पर रोक लगायी जा सके. इसके खिलाफ काम करने वालों पर सख्ती के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
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वाहनों का लोडिंग क्षमता नर्धिारित
वाहनों का लोडिंग क्षमता निर्धारित मेदिनीनगर. राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में पलामू उपायुक्त के श्रीनिवासन ने खनिजों के अवैध उत्खन्न व अवैध ढुलाई रोकने के लिए निर्देश जारी किया है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओवरलोडिंग रोकने व उस पर कार्रवाई करने के आदेश को भी प्रभावी बनाने का निर्देश दिया है. इस […]
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