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कोड़ा, राव, गुप्ता व जिंदल ने रची साजिश

कोड़ा, राव, गुप्ता व जिंदल ने रची साजिशकोयला ब्लाॅक आवंटन में सीबीआइ ने कोर्ट में कहा एजेंसियां नयी दिल्ली : सीबीआइ ने सोमवार को विशेष अदालत के समक्ष कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव व उद्योगपति नवीन जिंदल ने अन्य के साथ […]

कोड़ा, राव, गुप्ता व जिंदल ने रची साजिशकोयला ब्लाॅक आवंटन में सीबीआइ ने कोर्ट में कहा एजेंसियां नयी दिल्ली : सीबीआइ ने सोमवार को विशेष अदालत के समक्ष कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव व उद्योगपति नवीन जिंदल ने अन्य के साथ मिलकर जिंदल समूह की दो कंपनियों को कोयला ब्लाॅक के आवंटन के लिये साजिश रची. जांच एजेंसी ने कहा कि जिंदल समूह की कंपनियों के पक्ष में झारखंड सरकार में पूरी प्रणाली मेंं ‘हेराफेरी’ की गयी ताकि जिंदल स्टील एंड पावर लि और गगन स्पांजी आयरन प्राइवेट लि को अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लाॅक आवंटित किया जा सके.वरिष्ठ सरकारी अभियोजक वीके शर्मा ने विशेष सीबीआइ न्यायाधीश भरत पराशर के समक्ष यह बात कही. सीबीआइ ने झारखंड में अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लाॅक जेएसपीएल व जीएसआइपीएल को आवंटित किये जाने में कथित अनियमितता से जुड़े मामले में जिंदल, राव, कोड़ा, गुप्ता और 11 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है.आरोप तय किये जाने को लेकर दलील रखते हुए सरकारी अभियोजक ने कहा कि जेएसपीएल तथा जीएसआइपीएल को कोयला ब्लाॅक के आवंटन में सरकारी पदों का दुरूपयोग कर किया गया.वहीं नवीन जिंदल और राव की तरफ से पेश अधिवक्ताओं ने पुरजोर तरीके से सीबीआइ की दलील का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो आरोप तय करने को न्यायसंगत ठहराये. जिंदल की तरफ से पेश वकील एस वी राजू ने कहा कि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे सीबीआइ द्वारा लगाये गये आरोप साबित हों. आरोप तय किये जाने को लेकर दलील मंगलवार को भी जारी रहेगी.

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