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नामांकन से ही रखना होगा खर्चे का हिसाब-किताब

नामांकन से ही रखना होगा खर्चे का हिसाब-किताब- पंचायत चुनाव : पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू- नामांकन का समय : सुबह 10 से दिन के तीन बजे तकवरीय संवाददाता, रांचीझारखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी जताने वालों को नामांकन के साथ अपने खर्चों का हिसाब-किताब रखना होगा. नामांकन के समय ही […]

नामांकन से ही रखना होगा खर्चे का हिसाब-किताब- पंचायत चुनाव : पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू- नामांकन का समय : सुबह 10 से दिन के तीन बजे तकवरीय संवाददाता, रांचीझारखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी जताने वालों को नामांकन के साथ अपने खर्चों का हिसाब-किताब रखना होगा. नामांकन के समय ही प्रत्याशी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंजी उपलब्ध करायी जायेगी. झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 65 में यह जरूरी है कि जिस तिथि को नामांकन हुआ, उस तारीख से लेकर निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख तक प्रत्याशी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा चुनाव से जुड़े सभी खर्चों का सही लेखा-जोखा रखा जाना जरूरी है. परिणाम घोषित किये जाने के 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास चुनाव खर्चों का ब्योरा देना अनिवार्य है. निर्वाचन आयोग के आदेश पर नामांकन के 48 घंटों के बाद कभी भी प्रत्याशी से चुनाव खर्च का हिसाब-किताब मांग सकता है. नामांकन के समय तीन लोगों से ज्यादा को प्रवेश की अनुमति नहींराज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ जाने वाली भीड़ को विधि व्यवस्था बनाये रखने में परेशानी का कारण माना है. इस वजह से निर्वाची या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में नामांकन दाखिल करने के समय 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहन या अधिकतम तीन लोगों (उम्मीदवार समेत) को ही प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश दिया है. नामांकन के समय जिन तीन लोगों को प्रवेश स्वीकृत किया गया है, वह प्रत्याशी, उसका प्रस्तावक व उसका एक निर्वाचन अभिकर्ता या कोई अधिवक्ता हो सकता है. तय है चुनाव खर्च की सीमा उम्मीदवार ® निर्वाचन व्यय की सीमा (रुपये में)ग्राम पंचायत के सदस्य ® 10,000मुखिया ® 60,000पंचायत समिति सदस्य ® 50,000जिला परिषद सदस्य ® 1.5 लाख

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