पुत्रवधू की हत्या का दोषी पाया
मेदिनीनगर : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुकांत सहाय की अदालत ने पुत्रवधू की हत्या के आरोपी शिवभजन शर्मा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी के खिलाफ अदालत ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.