लोहरदगा : लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान में अधिकार साथी क्षमता वर्धन प्रशिक्षण के अंतिम दिन शिक्षा अधिकार अधिनियम, बाल अधिकार एवं महिला अधिकार विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया. तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन ग्राम स्वराज अभियान झारखंड के द्वारा किया गया.
अभियान के राज्य समन्वयक मजरूल हक ने कहा कि भारत सरकार ने अगस्त 2009 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून पारित किया है.
यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है. यह कानून 1 अप्रैल 2010 में हमारी सरकार ने इस कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी की. प्लान इंडिया के अनुप होर ने बाल अधिकार विषय पर प्रतिभागियों को बताया कि अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत बाल अधिकार को चार खंडों में विभाजित किया है. जिनमें बच्चों के जीने के अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार एवं सहभागिता एवं अभिव्यक्ति शामिल हैं.
प्रशिक्षण में 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया. जिसमें रांची, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, गढ़वा, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, बोकारो, हजारीबाग, गिरीडीह, धनबाद, पलामू, लातेहार, गुमला एवं लोहरदगा के अधिकार साथी शामिल थे. प्रशिक्षण को सफल बनाने में अशर्फीनंद, मजरूल हक, दीपक देवघरिया, श्वेता कुजूर, जेम्स हेरेंज, शिवनंदन आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा.