मध्यस्थता कर सुलह करें

विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन लोहरदगा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में ग्राम स्वराज संस्थान के सभा कक्ष में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस अवसर पर प्राधिकार के सचिव शेष नाथ सिंह ने सर्वप्रथम जिले के लोगों को मध्यस्थता के विषय में विस्तृत जानकारी दी. कहा कि सीपीसी की धारा […]
विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
लोहरदगा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में ग्राम स्वराज संस्थान के सभा कक्ष में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस अवसर पर प्राधिकार के सचिव शेष नाथ सिंह ने सर्वप्रथम जिले के लोगों को मध्यस्थता के विषय में विस्तृत जानकारी दी.
कहा कि सीपीसी की धारा 89 के तहत कोई भी पक्षकार अपना वाद न्यायालय में प्रार्थना कर रेफरल ऑर्डर के माध्यम से अपना वाद मध्यस्थता केंद्र लोहरदगा भेज सकता है. जिसके पश्चात आर्बिटेशन, कॉनसिलेशन, न्यायिक समझौते के साथ वैसे मामले जिसका निबटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि सीपीसी के आदेश 10 नियम 1ए से 1सी के तहत न्यायालय सुलह पर स्वयं विचार कर सकता है. और पक्षकारों को सुन सकता है एवं वाद को मध्यस्थता केंद्र दोनों पक्षकारों की सहमति से लोहरदगा मध्यस्थता केंद्र में वाद को सुलह करने हेतु भेज सकता है. श्री सिंह ने कहा कि मध्यस्थता करने हेतु तीन प्रशिक्षित मध्यस्थ, मध्यस्थता केंद्र में कार्य कर रहे हैं.
जिसका लाभ सभी पक्षकारों को उठाना चाहिए. मध्यस्थता में समय और पैसा पक्षकारों को बचता है एवं व्यक्तिगत रिश्ते भी सुधरते हैं. किसी भी प्रकार का सुलह योग्य आपराधिक मामले या सभी तरह के सिविल मामले को मध्यस्थता केंद्र में भेजा जा सकता है.
जिसे पक्षकारों को मध्यस्थता के माध्यम से केस का निबटारा करते हुए त्वरित न्याय मिल सकता है. इसमें वैकल्पिक विवाद समझौता प्रणाली के माध्यम से कोई व्यक्ति अपना केस सुलझा सकता है. मध्यस्थता प्रणाली में सभी पक्षकारों को अलग–अलग बैठक कर साथ में सुना जाता है.
जो कम से कम तीन पालीयों में तीन तिथियों में किया जाता है. जिसका लाभ लोहरदगा के निवासी उठा रहे हैं. मौके पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मध्यस्थता एक परिचय का पंफ्लेट एवं बुकलेट वितरित भी किया गया. कार्यक्रम का संचालन संस्थान के सचिव सीपी यादव ने किया गया. मौके पर अधिवक्ता मिथिलेश कुमार, तौसिफ मेराज आदि मौजूद थे.
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