दो अभियंताओं की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Updated at : 30 Aug 2016 5:32 AM (IST)
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दो अभियंताओं की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

लातेहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पांडेय की अदालत ने अभिजीत ग्रुप के दो अभियंताओं के अपहरण एवं हत्या के आरोपी राज कुमार को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है. श्री पांडेय की अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 364, 302/120 बी के तहत सजा […]

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लातेहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पांडेय की अदालत ने अभिजीत ग्रुप के दो अभियंताओं के अपहरण एवं हत्या के आरोपी राज कुमार को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है.
श्री पांडेय की अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 364, 302/120 बी के तहत सजा सुनायी है. 17.03.2011 की शाम सात बजे अभिजीत ग्रुप के दो अभियंता जीतेंद्र सिंह एवं मुकेश यादव का अज्ञात अपराधियों ने चकला एवं चंदवा के बीच रास्ते से अपहरण कर लिया था तथा फिरौती के रूप में एक करोड़ रुपये की मांग की थी.
तत्कालीन थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मंडल ने उक्त मामले में राज कुमार को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के उपरांत आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर सिसवा पहाड़ी पर दोनों अभियंताओं का शव बरामद किया गया था. उक्त मामले की छापामारी के दौरान थाना प्रभारी श्री मंडल घायल हुए थे, जबकि नक्सलियों से मुठभेड़ में एक सिपाही की मृत्यु हुई थी. तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग भी घायल हुए थे.
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