बरखास्त जेइ को एक और नोटिस जमा कराया Rs 1.93 लाख जुर्माना

Updated at : 24 Feb 2017 9:16 AM (IST)
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बरखास्त जेइ को एक और नोटिस जमा कराया Rs 1.93 लाख जुर्माना

विकास कोडरमा : जिला मुख्यालय स्थित गांधी चौक पर नियम विरुद्ध मार्केट कांप्लेक्स का निर्माण कराने वाले बरखास्त जेइ विवेकानंद चौधरी पर जहां एक तरफ प्रशासनिक सख्ती बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत स्तर पर उनको बचाने का प्रयास भी हो रहा है. डीसी संजीव कुमार बेसरा की ओर से गठित जांच कमेटी […]

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कोडरमा : जिला मुख्यालय स्थित गांधी चौक पर नियम विरुद्ध मार्केट कांप्लेक्स का निर्माण कराने वाले बरखास्त जेइ विवेकानंद चौधरी पर जहां एक तरफ प्रशासनिक सख्ती बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत स्तर पर उनको बचाने का प्रयास भी हो रहा है. डीसी संजीव कुमार बेसरा की ओर से गठित जांच कमेटी ने गत दिन मार्केट कांप्लेक्स निर्माण में नियमों का पालन नहीं होने की जानकारी दी थी.
इसके बाद इसको लेकर ठोस कार्रवाई की जगह नियम का हवाला देते हुए नगर पंचायत की ओर से जुर्माना वसूला गया है. बताया जाता है कि विवेका चौधरी ने अपनी पत्नी शशि प्रभा देवी के नाम पर ली गयी जिस जमीन पर मार्केट कांप्लेक्स का निर्माण कराया, उसमें पारित नक्शा का पालन नहीं करने की बात सामने आने के बाद नगर पंचायत ने जुर्माना की राशि वसूल की है. 18 फरवरी को नगर पंचायत कार्यालय में एक लाख, 93 हजार की राशि बतौर जुर्माना जमा कराया गया है. झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट के नये प्रावधान का हवाला देकर जुर्माना राशि वसूली गयी है. इधर, मार्केट कांप्लेक्स के निर्माण में एक बार फिर सभी नियमों का पालन नहीं करने की बात सामने आयी है. पारित नक्शा के अनुसार बेंसमेट पार्किंग व स्पेस पार्किंग रखने के नियम का पालन नहीं हुआ है. यह बात सामने आने पर डीसी ने नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. डीसी की सख्ती के बाद नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी महेंद्र राम ने एक बार फिर विवेका चौधरी की पत्नी शशि प्रभा देवी को नोटिस जारी किया है. गुरुवार को जारी किये गये नोटिस में समय पर अपना पक्ष रखने को कहा है, नहीं तो नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की बात कही गयी है.
कार्रवाई नहीं करने की है मंशा, मांगा स्पष्टीकरण : गांधी चौक स्थित मार्केट कांप्लेक्स के निर्माण में पायी गयी अनियमितता के बाद डीसी द्वारा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से कार्रवाई प्रतिवेदन की मांग की गयी, लेकिन प्रतिवेदन की बजाय कार्यपालक ने आवेदक की ओर से समर्पित आवेदन का हवाला देते हुए मार्गदर्शन की मांग कर दी. ऐसे में डीसी ने गत दिन कार्यपालक को एक स्पष्ट पत्र जारी करते हुए कहा कि इस तरह की बात यह दिखाता है कि उक्त मामले में आपके द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने की मंशा है. डीसी ने इस मामले में कार्यपालक से स्पष्टीकरण की मांग की है.
बिना नक्शा पास कराये बना मार्केट कांप्लेक्स, इइ पर उठा सवाल: डीसी द्वारा गठित जांच कमेटी ने कोडरमा में बन रहे मार्केट कांप्लेक्सों की जांच के बाद जो रिपोर्ट दी है, उसमें बिना नक्शा पास कराये एक अन्य मार्केट कांप्लेक्स के निर्माण की बात सामने आयी है. भूमि सुधार उप समाहर्ता की रिपोर्ट के अनुसार कोडरमा थाना के सामने भुनेश्वर साहू द्वारा बनाये जा रहे मार्केट कांप्लेक्स का कोई भी अभिलेख नगर पंचायत कार्यालय में जमा नहीं कराया गया है.
इसका नक्शा भी पारित नहीं है. कांप्लेक्स मालिक ने स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया. इसे झारखंड नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन व सरकारी राजस्व की क्षति बताते हुए विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश नगर पंचायत के इइ को दिया गया है. डीसी ने इस संबंध में जारी एक अन्य पत्र में स्पष्ट कहा है कि क्षेत्र में बन रहे भवन/व्यवसायिक भवनों का निरीक्षण कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नहीं की जाती, न ही संबंध में कार्रवाई की जाती है. डीसी ने लिखा है कि भवन मालिकों के साथ मिलीभगत कर बिना नक्शा पास कराये भवन का निर्माण होने व सरकारी राजस्व की क्षति का मामला गंभीर है. ऐसे में क्यों नहीं आपके विरुद्ध प्रपत्र क में आरोप गठित कर निलंबन व विभागीय कार्रवाई के लिए सरकार को समुचित कर दिया जाये. जारी पत्र में कार्यपालक पदाधिकारी से दो दिन के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब मांगा गया है.
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