मुआवजा राशि वितरण में बिचौलियों की पुष्टि होने पर होगी प्राथमिकी : उपायुक्त

Updated at : 27 Apr 2017 8:14 AM (IST)
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मुआवजा राशि वितरण में बिचौलियों की पुष्टि होने पर होगी प्राथमिकी : उपायुक्त

खूंटी : डीसी मनीष रंजन ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 94 बटालियन मुख्यालय के निर्माण के लिए खूंटी अंचल के गुटजारो पंचायत के ग्राम जियारप्पा में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रगति पर है. अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया भी लगभग प्रारंभ हो चुकी है. इसी क्रम में मुआवजा […]

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खूंटी : डीसी मनीष रंजन ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 94 बटालियन मुख्यालय के निर्माण के लिए खूंटी अंचल के गुटजारो पंचायत के ग्राम जियारप्पा में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रगति पर है.
अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया भी लगभग प्रारंभ हो चुकी है. इसी क्रम में मुआवजा भुगतान को लेकर कुछ बिचौलियों के सक्रिय होने की भी शिकायत मिली है. भू-रैयतों को एकमुश्त बड़ी राशि प्राप्त होने पर बिचौलिया द्वारा इन्हें गुमराह कर राशि हड़प लेने की आशंका बनी रहती है. साथ ही मूल रैयत को मुआवजा भुगतान न होकर फरजी रैयतों को मुआवजा भुगतान होने की संभावना भी रहती है. भुगतान में पारदर्शिता के बाबत जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों को कार्रवाई के बाबत डीसी ने निम्न निर्देश दिये हैं.
भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत भू-अर्जन के मामलों में प्रभावित भू-धारियों की अभिलेखों की पूर्ण रूपेण जांचोपरांत मुआवजा भुगतान करना अधिकारी सुनिश्चित करेंगे.
ऐसे सभी लाभान्वित जिन्हें क्षतिपूर्ति राशि भुगतान की जानी है, का अविलंब नये खाता खोलवा कर आधार लिंक्ड नये एकाउंट में ही डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित करेंगे. यह भी सुनिश्चित हो कि उक्त एकाउंट चेक रहित हो, साथ ही भुुगतान में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाये.
प्रभावित भू-धारियों से पूछताछ एवं जांच कर बिचौलियों की पुष्टि होने पर अविलंब कार्रवाई(प्राथमिकी) हो. उक्त अवैध कार्य में अगर किसी पदाधिकारी व कर्मी की संलिप्तता हो तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित हो.
उक्त संदर्भ में ग्राम सभा कर लाभान्वितों/भू-धारियों को जागरूक किया जाये. साथ ही यह भी बताया जाये की राशि भुगतान में अगर उन्हें किसी कार्यालय कर्मी या अन्य तरीके से परेशानी हो तो अविलंब वे अंचल अधिकारी, एसडीओ, अपर समाहर्ता को लिखित व मौखिक रूप से शिकायत दर्ज करायें.
ऐसे लाभान्वितों को एकमुश्त बड़ी राशि भुगतान करने के पूर्व संबंधित शाखा प्रबंधक पूर्ण रूप से जांच कर संतुष्ट हो लेंगे की ऐसे भुगतान में कोई अन्य व्यक्ति सक्रिय तो नहीं है. दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए ही बड़ी राशि का भुगतान करेंगे.
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