जांच. खाद्य पदार्थ छापामारी टीम ने जामताड़ा जांच के दौरान िमली कई गड़बड़ियां
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उद्योग व मिठाई की दुकान में की छापामारी
जांच. खाद्य पदार्थ छापामारी टीम ने जामताड़ा जांच के दौरान िमली कई गड़बड़ियां जामताड़ा : फुड सेफ्टी कमिश्नर के निर्देशानुसार जामताड़ा बाजार में खाद्य पदार्थ की छापामारी टीम ने शहर के कई मिठाई की दुकानों एवं फैक्टरी में छापामारी की, जिसमें कई खामियां पायी गयी. साथ ही मिलावट की बात सामने आयी. छापामारी की टीम […]
जामताड़ा : फुड सेफ्टी कमिश्नर के निर्देशानुसार जामताड़ा बाजार में खाद्य पदार्थ की छापामारी टीम ने शहर के कई मिठाई की दुकानों एवं फैक्टरी में छापामारी की, जिसमें कई खामियां पायी गयी. साथ ही मिलावट की बात सामने आयी. छापामारी की टीम ने सबसे पहले शहर के गायछांद स्थित हरिहर चौधरी की मिठाई की फैक्टरी में छापामारी की. जिसमें कई गड़बड़ियां पायी गयी. टीम ने कहा कि यहां पर बासी मिठाई में केमिकल डालकर बेचते हैं. इस दुकान का सैंपल लिया गया.
सबसे बड़ी बात कि इस दुकान को चलाने के लिए नियमानुसार लाइसेंस होना चाहिए था, जो टीम को नहीं मिला. टीम ने गायछांद के निरोग हल्दी फैक्ट्री में छापामारी की. ये फैक्टरी भी बिना लाइसेंस का चल रहा था. साथ ही टीम को हल्दी में मिट्टी मिलावट का साक्ष्य मिला. फैक्टरी में मिलावट के लिए रखा गया, मिट्टी का बोरा भी मिला.
इस फैक्टरी का संचालन पवन कुमार साव कर रहे थे. टीम ने गांधी मैदान स्थित अजय मिठाई की दुकान में छापामारी की, जिसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन मिला, जबकि बड़ी दुकानों के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है. इनके दुकान का भी सैंपल लिया गया. स्टेशन रोड स्थित जेके स्वीट की दुकान भी टीम पहुंची. जहां लाइसेंस भी मिला. मिठाई की गुणवत्ता भी अच्छी पायी गयी. फिर भी टीम ने मिठाई का सैंपल लिया.
फैक्टरी में छापामारी के दौरान िमली कई खामियां व मिलावट की बात सामने आयी
जामताड़ा में मिठाई दुकानों में गुणवत्ता की जांच करने पहंुचे पदाधिकारी व बनायी जा रही मिठाई.
टीम में ये थे मौजूद
टीम में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सुनील किस्कू, दंडाधिकारी के रूप में सुरेंद्र प्रसाद सिंह, एसीएमओ के प्रधान लिपिक पंकज मंडल सहित पुलिस बल मौजूद थे.
क्या कहते हैं एसीएमओ
जांच टीम में शामिल एसीएमओ डॉ अशोक कुमार ने कहा कि सभी प्रतिष्ठानों से चार-चार सैंपल लिया गया है, जो दो सैंपल को रांची भेजा जायेगा तथा दो सैंपल को विभाग के पास सुरक्षित रहेगा. जांच में गड़बड़ी की रिपोर्ट आने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. कहा : इसमें छह माह का जेल तथा पांच लाख तक का जुर्माना है. श्री कुमार ने कहा कि ठेला में बेचने वाले खाद्य पदार्थों का भी लाइसेंस होता है तथा कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है. ठेला में बेचने वाले के पास शीशा से ढका हुआ खाद्य सामग्री होना चाहिए. बहुत जल्द ठेला वालों पर भी कार्रवाई की जायेगी.
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