जामताड़ा : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सूबे के कृषि एवं पशुपालन मंत्री रणधीर सिंह सोमवार को सीजेएम एसएस फातमी के न्यायालय में उपस्थित हुए. इस मामले में श्री सिंह का बयान दप्रस की धारा 313 में दर्ज किया गया. श्री सिंह के उपर लगे आरोपों से उन्होंने इंकार किया. सुनवाई की अगली तिथि 30 मार्च को निर्धारित की गयी. श्री सिंह के विरुद्ध 2009 में विधानसभा चुनाव के समय सेक्टर मजिस्ट्रेट रामसुंदर राम ने आदर्श आचार संहिता का मामला करमाटांड़ थाना में दर्ज कराया था. इसमें बिना सरकारी अनुमति के सरकारी जमीन पर नवाडीह गांव में 15 नवंबर 2009 को टेंट लगाया गया था.
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के अधिनियम 171ई, 171 एफआईपीसी एवं 123 आरटीएफ एक्ट 1951 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी. 22 जनवरी को न्यायालय में आरोप गठन हुआ था. उसके बाद गवाही के लिए तिथियां मिलती रही. इस मामले में एक गवाही ने अपनी गवाही न्यायालय में दी. 30 मार्च को मुकदमे में सुनवाई होगी. मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राकेश रंजन के साथ न्यायालय में श्री सिंह उपस्थित हुए थे.