दो की अग्रिम जमानत सुनवाई के बाद खारिज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :13 Jan 2016 8:00 AM (IST)
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जामताड़ा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अवैध कोयला कारोबारी और नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवक से लाखों रुपये की ठगी करने के अभियुक्त के अग्रिम जमानत खारिज कर दी गयी. इस बात की जानकारी एडिशनल पीपी ने दी. जानकारी के मुताबिक ट्रक से तीस टन अवैध कोयला ले […]
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जामताड़ा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अवैध कोयला कारोबारी और नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवक से लाखों रुपये की ठगी करने के अभियुक्त के अग्रिम जमानत खारिज कर दी गयी. इस बात की जानकारी एडिशनल पीपी ने दी. जानकारी के मुताबिक ट्रक से तीस टन अवैध कोयला ले जाने के आरोप में अभियान चलाया गया. जिसमें एनएल 01एल/1631 और एनएल 01के /7580 ट्रक मालिक की अग्रिम जमानत की अरजी खारिज की गयी.
नाला थाना में पुअनि. अमरनाथ ठाकुर ने ट्रक के मालिक और चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. वहीं एक अन्य समाचार के अनुसार उपेंद्र पासवान और राजेश रंजन के अग्रिम जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध सुमन कुमार दास ने नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये के ठगी करने का आरोप लगाया है.
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