मानसिक रोगियों को दें संरक्षण

Published at :11 Oct 2013 3:06 AM (IST)
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मानसिक रोगियों को दें संरक्षण

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित शिविर में वक्ताओं ने कहा जामताड़ा : अंतरराष्ट्रीय मानसिक दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सदर अस्पताल में शिविर का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता डीएलएसए के सचिव एसएस फातमी ने की. उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 10 अक्तूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है. मानसिक […]

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विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित शिविर में वक्ताओं ने कहा

जामताड़ा : अंतरराष्ट्रीय मानसिक दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सदर अस्पताल में शिविर का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता डीएलएसए के सचिव एसएस फातमी ने की. उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 10 अक्तूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है.

मानसिक रोगी की देखभाल के लिये किसी उचित व्यक्ति की नियुक्ति के लिए न्यायालय कदम उठा सकती है. फातमी ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के तहत पीड़ित व्यक्तियों की भलाई कल्याण के लिये उठाये जाने वाली कदमों की जानकारी दी. कहा कि मानसिक रोगी को यदि भटकता नजर आये तो हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि संबंधित व्यवहार न्यायालय में किसी न्यायिक दंडाधिकारी के यहां इसकी सूचना आवेदन के माध्यम से दें.

साथ ही सभी थाना प्रभारी का यह अधिकार कर्तव्य है कि वे अपने सीमा क्षेत्र में भटकने वाले मानसिक रोगियों को संरक्षण में लेकर सुरक्षा प्रदान करें न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित करायें. बताया कि मानसिक रोगी न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सरकारी खर्च पर अधिवक्ता अन्य विधिक सहायताएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है.

मानसिक पीड़ित व्यक्ति, विशेषकर बच्चों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व कर्तव्य है.सिविल सजर्न डॉ बीके साहा ने सरकारी सुविधाओं की जानकारी दी. मौके पर एसीएमओ परमेश्वर लाल, डीएस डॉ अल्फ्रेड मुमरू अस्पताल कर्मी मौजूद थे.

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