तीन की जमानत अर्जी खारिज

Published at :18 Mar 2015 9:03 PM (IST)
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तीन की जमानत अर्जी खारिज

जामताड़ा कोर्ट . प्रधान जिला जज मनोरंजन कवि के न्यायालय में गफ्फार मियां के जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज हो गयी. इस बात की जानकारी प्रभारी पीपी ने दिया. गफ्फार मियां मंडल कारा में बंद है. उसके उपर पुत्र बधू नजमा खातून की हत्या एक राय होकर करने का आरोप मृतका के पिता […]

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जामताड़ा कोर्ट . प्रधान जिला जज मनोरंजन कवि के न्यायालय में गफ्फार मियां के जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज हो गयी. इस बात की जानकारी प्रभारी पीपी ने दिया. गफ्फार मियां मंडल कारा में बंद है. उसके उपर पुत्र बधू नजमा खातून की हत्या एक राय होकर करने का आरोप मृतका के पिता मदनाडीह निवासी मो समसुल ने लगाया है. मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. नजमा की हत्या पांच जनवरी 2015 को हुई है. अभियुक्त तारणी गांव का निवासी है. एक अन्य समाचार के अनुसार तरुण पाल चितरा जामताड़ा रेलवे साइडिंग में कार्यरत कर्मी के साथ बेरहमी से मारपीट करने, रुपये और घड़ी छीनने के आरोपी अभियुक्त काजल यादव और उज्ज्वल यादव के जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी.

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