जामताड़ा कोर्ट . इंदिरा आवास के आवेदन की अनुशंसा और स्वीकृति के लिये दस हजार रुपये की मांग करने के आरोप में बनाये गये अभियुक्त पंचायत सेवक की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गयी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि के न्यायालय में पंचायत सेवक गौर चंद्र दत्ता कीअग्रिम जमानत की अरजी पर सुनवाई हुई. श्री दत्ता के विरुद्ध तुलसी रजवार ने आरोप लगाया है कि इंदिरा आवास के लिये दस हजार रुपये की मांग की गयी थी. पांच हजार रुपया पंचायत सेवक को दिया गया था. इंदिरा आवास के लिये पांच हजार बक ाया रहा. रुपये नहीं देने पर इंदिरा आवास का आवेदन नहीं लिया और लिया गया पांच हजार रुपया भी नहीं लौटाया गया. इसके अलावा विकास की राशि में धोखाधड़ी करने का भी आरोप श्री रजवार ने लगाया गया है. श्री दत्ता के विरुद्ध 25 अक्तूबर 2011 को तुलसी रजवार ने न्यायालय में पीसीआर मुकदमा दायर किया था. न्यायालय ने संज्ञान लिया गया और उपस्थिति के लिये सम्मान भेजा गया. उसके बाद पंचायत सेवक गौर चंद्र दत्ता ने न्यायालय में अग्रिम जमानत की अरजी दायर की. जिसे खारिज कर दी गयी.
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पंसेगौर चंद्र दत्ता की अग्रिम जमानत खारिज
जामताड़ा कोर्ट . इंदिरा आवास के आवेदन की अनुशंसा और स्वीकृति के लिये दस हजार रुपये की मांग करने के आरोप में बनाये गये अभियुक्त पंचायत सेवक की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गयी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि के न्यायालय में पंचायत सेवक गौर चंद्र दत्ता कीअग्रिम जमानत की अरजी पर सुनवाई […]
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