गड़बड़ी के आरोप में बीइइओ निलंबित

Published at :20 May 2014 5:34 AM (IST)
विज्ञापन
गड़बड़ी के आरोप में बीइइओ निलंबित

जामताड़ा/कुंडहित : निदेशक प्राथमिक शिक्षा मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड रांची के ज्ञापांक 846 के तहत कुंडहित बीइइओ छविलाल साह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. सिविल सेवा, वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 1930 के नियम 49 व 55 के तहत विभागीय कार्रवाई के अधीन यह निर्णय लिया गया है. निलंबन अवधि […]

विज्ञापन

जामताड़ा/कुंडहित : निदेशक प्राथमिक शिक्षा मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड रांची के ज्ञापांक 846 के तहत कुंडहित बीइइओ छविलाल साह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

सिविल सेवा, वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 1930 के नियम 49 व 55 के तहत विभागीय कार्रवाई के अधीन यह निर्णय लिया गया है. निलंबन अवधि में श्री साह का मुख्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक पश्चिम सिंहभूम चाईबासा कार्यालय निर्धारित किया गया है. जिला शिक्षा अधीक्षक सियावर प्रसाद ने बीइइओ छविलाल साह के निलंबन के संबंध में पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने पारा शिक्षकों की गलत तरीके से नियुक्ति किया, गलत तरीके से राशि का भुगतान किये, एक शिक्षक को 12 विद्यालय का सचिव बनाया सहित कई आरोप इन पर लगे थे. इन आरोपों की जांच के उपरांत सरकार ने उन्हें निलंबित किया है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola