दहेज हत्या मामले में पति को आठ व सास को सात साल की सजा
Updated at : 26 Apr 2018 5:10 AM (IST)
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15 गवाह के गुजरने के बाद कोर्ट का आया फैसला बाइक व कान की बाली के लिये विवाहिता को प्रताड़ित करने का था मामला जामताड़ा कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में आरोपित पति एवं सास की दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को पति को […]
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15 गवाह के गुजरने के बाद कोर्ट का आया फैसला
बाइक व कान की बाली के लिये विवाहिता को प्रताड़ित करने का था मामला
जामताड़ा कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में आरोपित पति एवं सास की दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को पति को 304 बी/34 भादवि के तहत आठ वर्ष का सश्रम कारावास तथा सास को सात वर्ष की सजा सुनायी गयी. नाला थाना कांड संख्या 13/ 16 की सूचिका नाला के भालजोड़िया गांव की लखी मल्लिक की शादी बबलु मल्लिक से हुई थी. शादी के बाद दहेज में एक मोटरसाइकिल एवं कान की बाली की मांग करने लगे. नहीं देने पर आरोपित उसे प्रताड़ित करने लगा.
तंग आकर पीड़िता ने 23 जनवरी 2016 को शरीर पर केरोसिन डालकर आग लगा ली. गंभीर स्थिति में पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बयान देने के बाद उसकी मौत हो गयी. अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 15 गवाह करायी गयी थी. सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता गणेश चंद्र चौधुरी एवं अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक मु वसीर अहमद खान के लंबी बहस के बाद न्यायालय ने सजा सुनायी.
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